देहरादून। पाकिस्तानी कोर्ट का फैसला भारत में तेजी से वायरल हो रहा है। फैसले में साफ तौर पर कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल जून व जुलाई में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि की फीस नहीं ले सकेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे संदेश से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साथ ही हड़कंप की स्थिति मची हुई है।  कल से ही सोशल मीडिया पर हाईकोर्ट का फैसला वायरल हो रहा है। जिसमें निजी स्कूलों के जून जुलाई की फीस नहीं लेने की बात कही गई है। वायरल हो रहे आदेश में हाईकोर्ट की संख्या भी है। हमने गूगल पर सर्च किया तो पता चला कि यह फैसला पाकिस्तानी कोर्ट ने 16 पन्नों में 2018 में जारी किया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी डा. पीएन सिंह ने कहा कि न तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है और न ही शिक्षा विभाग से इस तरह की कोई गाइड लाइन जारी की गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही सूचना उत्तराखंड के संदर्भ में भ्रामक है।

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