नैनीताल। निकाय चुनावों को लेकर उत्तराखंड सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने निकाय चुनावों का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है। राज्यपाल केके पॉल के पास नोटिफिकेशन न भेजे जाने के इसे खारिज किया गया है। कोर्ट ने सीमा विस्तार से जुड़ी सभी अधिसूचनाओं को खारिज कर दिया है। बता दें कि विगत पांच अप्रैल को निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी की गई थी। न्यायमूर्ति सुधांशू धुलिया की एकलपीठ बैंच ने यह फैसला सोमवार को सुनाया। वहीं राज्य सरकार की तरफ से मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि सरकार हायर बेंच में अपील करेगी।
निकाय चुनावों को लेकर एचसी से सरकार को लगा बड़ा झटका
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छह साल के बच्चे को ही मिलेगा कक्षा एक में दाखिला।
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देहरादून: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू होने के बाद अब निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा एक में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र छह...