देहरादून/ गोपेश्वर: जिला मुख्यालय गोपेश्वर के पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन कै​शियर को ग्राहकों के खाते से धनरा​शि के गबन और धोखाधड़ी के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट लवल कुमार वर्मा की अदालत ने एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी पर दोे अलग-अलग धाराओं में बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर दो माह के अति​रिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
मामला 10 अक्टूबर 2019 का है। प्रभारी अभियोजन अधिकारी पूजा ने बताया कि गोपेश्वर नगर के पीएनबी शाखा के तत्कालीन मैनेजर प्रशांत नौटियाल ने दस अक्टूबर को थाना गोपेश्वर को एक तहरीर दी। जिसमें उन्होंने अपने बैंक के ही तत्कालीन कैशियर पर ग्राहकों के खाते से धनरा​शि के गबन का आरोप लगाया था। कहा गया कि कैशियर ने अलग-अलग तिथियों में खातेधारक माहेश्वरी देवी के खाते से 80 हजार और चकोरी देवी के खाते से 17 हजार रुपये की धनराशि का गबन किया है। हालांकि तत्समय ही कैशियर ने खातेधारकों की रकम लौटा दी थी। थाना पुलिस ने मैनेजर की शिकायत पर मामले की जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तत्कालीन कैशियर दरम्यान लाल को खातेधारक की धनराशि के गबन और धोखाधड़ी करने पर एक वर्ष के कठोर कारावार और बीस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।