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नैनीताल में भी पुलिस जनसुविधा केन्द्र Single Window Center का शुभारम्भ

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आम जनमानस की विभिन्न शिकायतो के त्वरित समाधान हेतु अब नैनीताल में भी पुलिस जन सुविधा केन्द्र का गठन किया गया है। जिसके माध्यम से अब पुलिस से सम्बन्धित विभिन्न जन शिकायते एक ही खिडकी के माध्यम निस्तारित करायी जायेगी। वह भी निर्धारित समय सीमा के अंतराल में। उक्त पुलिस जन सुविधा केन्द्र Single Window Center जनपद के थाना तल्लीताल क्षेत्रांतर्गत डांट चौराहा तल्लीताल में संचालित पुलिस पर्यटक चौकी को अपग्रेड कर स्थापित किया गया है। जो रोडवेज स्टेशन नैनीताल से महज 50 मीटर की दूरी में है। इससे अब शिकायतकर्ताओ को जन सुविधा केन्द्र आने-जाने में परेशानियों का सामना नही करना पडेगा।
इससे पूर्व बहुउद्देशीय भवन हल्दवानी में संचालित जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से पुलिस और जनता के मध्य अच्छा रिस्पाँस मिलने के कारण श्री सुनील कुमार मीणा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय नैनीताल द्वारा पुलिस बूथ डांट नैनीताल में पुलिस जन सुविधा (सिंगल विन्डो) केन्द्र का शुभारम्भ किया गया। उक्त जन सुविधा केन्द्र जनता/शिकायतकर्ता हेतु
कुल 04 पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया गया है। जिसमें
01 महिला कान्सटेबिल जो महिला सम्बन्धी कार्य, पुलिस कार्यालय की समस्त शाखाओ से सम्बन्धित कार्यो का निष्पादन करेंगी।
01 कानि.जो पुलिस से सम्बन्धित समस्त जन शिकायतो का समाधान कर सूचनायें उपलब्ध करायेगे।
01 कानि. एलआईयू से संबंधित सूचनाओ जैसे पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट, विदेशी नागरिको के वीजा पासपोर्ट से सम्बन्धित सूचनायें उपलब्ध करायेंगे। तथा
01 कानि. यातायात से नियुक्त किया गया है। जिनके द्वारा चस्पा व नकद चालानो का भुगतान सिंगल विन्डो से किया जायेगा। पुलिस जनसुविधा केन्द्र पुलिस बूथ डाट नैनीताल के द्वारा कार्यो का विवरण जन सुविधा से संबंधित निम्न कार्य दिवस के अनुरूप ही किया जायेगा।

पुलिस जन सुविधा केन्द्र(SINGLE WINDOW) जनपद नैनीताल
1- विदेशियों की भारत में रहने की अवधि बढाये जाने से संबंधित सूचनाओ को 07 दिवस के भीतर सूचना उपलब्ध करायेगी।
2- विदेशियों का पंजीकरण तत्काल कराया जायेगा।
3- बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन (अन्य जनपद से प्राप्त सत्यापन पत्र जहां) का वह रहने वाला है। की सूचना 07 दिवस के भीतर सूचना उपलब्ध करायेगी।
4- एफ0आई0आर की एक प्रति वादी को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।
5- लाउडस्पीकर के इस्तेमाल करने की अनुमति 06 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
6- सेवा योजना सम्बन्धी सत्यापन की सूचना 30 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
7- पारपत्र सत्यापन की कार्यवाही से संबंधित सूचना 21 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
8- सामान्य प्रार्थना पत्रों/शिकायतों का निस्तारण 30 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
(पुलिस जनसुविधा केन्द्र में आपराधिक घटनाओ से संबंधित कार्य नही किये जायेंगे। आपराधिक घटनाओ से संबंधित कार्य पहले से संबंधित थानो चैकियो में ही दी जायेगी)
9- पुलिस के विरूद्व शिकायतों का निस्तारण 30 दिवस के भीतर उपलब्ध किया जायेगा।
10- शस्त्र लाईसेंन्स के नवीनीकरण की संस्तुति करना/आख्या अग्रसारित करना(अगर लाईसेंन्स निर्गत करने वाले जनपद जहां से सेवा प्रदान की जाती है) 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
11- शस्त्र लाईसेंन्स में अन्य कोई परिवर्तन करने विषयक संस्तुति करना/आख्या अग्रसारित करना(अगर किसी जनपद में परिवर्तन किया जाना है।) 07 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
12- मेला प्रदर्शनी तथा अन्य प्रायोजित कार्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र करने विषयक संस्तुतिध्आख्या उपलब्ध कराना 05 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
13- नये शस्त्र लाईसेंन्स के सत्यापन विषयक संस्तुति एवं आख्या उपलब्ध कराना 30 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
14- शस्त्रों का नवीनीकरण सत्यापन विषयक संस्तुति/आख्या 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
15- शस्त्र विक्रेताओं के लाईसेंन्स नवीनीकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की संस्तुति एवं आख्या अग्रसारित करना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
16- पेट्रोल पम्प/सिनेमाहाल का अनापत्ति प्रमाण पत्र विषयक संस्तुति करना/आख्या 30 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
17- चरित्र सत्यापन (पुलिस सत्यापन रिर्पोट सेना सत्यापन की सत्यापन रिर्पोट का निर्णय) 07दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
18- पोस्टमार्टम रिर्पोट की प्रमाणित प्रति व अन्य प्रांसगित रिकार्ड प्रदान करने पर निर्णय 30 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
19- शांति पूर्ण सार्वजानिक कार्य बैठक करने व मार्च/जुलूस रखने की सिफरिश/अनुशासन निर्णय 07 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
20- पटाखों के लाईसेंन्स के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र सिफारिश पर निर्णय
1-विनिर्माण के लिये 30 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी
2- भण्डारण के लिये 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी
3- बेचने के लिये 07 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी
4- अस्थायी बिक्री के लिये -07 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी
21- अग्रिमशमन सेवाओं के द्वारा अनापित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्णय
1- सार्वजनिक समारोह के आयोजन हेतु 15 के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी
2- अन्य प्रायोजन हेतु – 30 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी
22- आग के कारण होने वाले नुकसान के आंकलन पर निर्णय 30 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
23- फिल्म शूटिंग के लिये सिफारिश/अनुमति पर निर्णय 07 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
24- शस्त्र लाईसेन्स के धारक का स्थानान्तरण 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
25- गुमशुदगी की रिर्पोट का पंजीकरण 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
26- मस्फर की बिक्री के लिये लाईसेन्स 07 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
27- मनोरजंन गतिविधियों के लिये लाईसेन्स 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
28- किरायेदार का सत्यापन
1- प्रदेश के अन्दर 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी
2- प्रदेश के बाहर 60 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी
29- नौकर सत्यापन
1- प्रदेश के अन्दर 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
2- प्रदेश के बाहर 60 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
30- दस्तावेज/मोबाईल खो जाने की रिर्पोट तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।
31- शस्त्र लाईसेंन्स द्वारा अपना निवास परिवर्तन करने की दशा में लाईसेंन्स जारी करने वाले जनपद से दूसरे जनपद में शस्त्र का नवीनीकरण 30 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
32- शस्त्रों की बिक्री हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
33- भवन की अग्नि सुरक्षा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना 30 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
34- विदेशी नागरिकों की क्लिरेंस प्रमाण पत्र 30 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
35- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधि0 के अन्तर्गत प्रपत्र दायर होने पर राहत हेतु प्रकरण प्रस्तुतिकरण 15 दिवस
36- मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चस्पा/नोपर्किग चालानों का भुगतान तत्काल
37- यातायात संबंधित अनापत्तित प्रमाण पत्र 07 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी ।
38- सूचनाधिकार के तहत पत्र 30 दिवस के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
#नोटः- उपरोक्त समस्त सूचनाएं तय समय सीमा के अन्तराल में उपलभ्ध करायी जायेंगी। परन्तु आवेदक/नागरिको को उपरोक्त चाही गयी सूचनाओ से सम्बन्धित समस्त वैध दस्तावेज उपलब्ध कराना आवश्यक रहेगा।

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