उत्तराखण्ड शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) के माध्यम से मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग मैनपावर) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त (वे०आ० – सा०नि०) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या – 103/XXVII ( 7 )32/2007 टी0सी0-1, दिनांक: 21.07.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों / स्थानीय निकायों / स्वायत्तशासी संस्थानों में अधिक से अधिक सामग्री व सेवाओं के उर्पाजन में ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल का उपयोग किये जाने एवं जो सामग्री एवं सेवायें GeM पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उनका क्रय GeM पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं ।

2- अवगत कराना है कि राज्य के विभिन्न राजकीय विभागों में उपनल एवं पी०आर०डी० के माध्यम से आउटसोर्स कार्मिकों की पूर्ति की जा रही है तथा उक्त दोनों एजेसियों द्वारा एक निश्चित वर्ग के अभ्यर्थियों का ही पंजीकरण किया जा रहा है। इस व्यवस्था में राज्य के अन्य अभ्यर्थियों का आउटसोर्स कार्मिक के रूप में प्रतिनिधित्व कम है, जबकि सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही हैं। ऐसी स्थिति में राज्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवायें लिए जाने के सम्बन्ध में एक निश्चित व्यवस्था बनाये जाने तथा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य करने का अवसर प्रदान किये जाने हेतु कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत एन0आई0सी0 के माध्यम से आउटसोर्सिग पोर्टल “रोजगार प्रयाग पोर्टल” विकसित किया गया है। इस व्यवस्था में विभागों द्वारा सर्वप्रथम GeM पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता का चयन किया जायेगा। चयनित सेवाप्रदाता द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया जायेगा तथा पंजीयन के उपरान्त सम्बन्धित विभाग की रिक्ति को पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। उपरोक्त रिक्ति को सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरान्त पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं द्वारा रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया जा सकेगा ।

3- अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कौशल विकास एवं सेवायोजन अनुभाग के अन्तर्गत एन०आई०सी० द्वारा विकसित किये गये “रोजगार प्रयाग पोर्टल” के माध्यम से मैनपावर के क्रय (आउटसोर्सिंग मैनपावर) किये जाने संबंधी निम्नलिखित प्रक्रिया एवं शर्तों का निर्धारण किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :- (1) सर्वप्रथम जिस विभाग को आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवायें / कार्मिकों की आवश्यकता है, उसके द्वारा जेम पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा सेवाप्रदाता (नियोजक) का चयन किया जायेगा

2) चयनित सेवाप्रदाता / नियोजक द्वारा सेवायोजन पोर्टल- रोजगार प्रयाग पोर्टल पर नियोजक के रूप में एकाउण्ट बनाया जायेगा ।

( 3 ) एकाउण्ट बनाने हेतु सेवाप्रदाता द्वारा जेम पोर्टल पर पंजीकरण के समय जेम द्वारा प्रदत्त आई०डी०/ सम्बन्धित विभाग द्वारा कान्ट्रेक्ट दिये जाने पर जेम कान्ट्रेक्ट आई०डी० अंकित की जायेगी, जिसका सत्यापन सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा।

( 4 ) यदि शासनादेश निर्गत होने तिथि से पूर्व किसी विभाग में किसी सेवाप्रदाता ( नियोजक) द्वारा आउटसोर्स कार्मिक उपलब्ध कराये गये हैं, तो ऐसी स्थिति में पूर्व के कर्मियों को समाहित करते हुए विभाग हेतु आउटसोर्सिंग की रिक्तियों की गणना की जायेगी । उदाहरणस्वरूप यदि किसी विभाग में 100 पद आउटसोर्सिंग भर्ती हेतु उपलब्ध है एवं पूर्व से 30 कार्मिक कार्यरत हैं तथा 70 नये कार्मिकों की भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से की जानी है, तो सेवायोजन पोर्टल पर कुल 100 पदों को दर्शाया जायेगा तथा भर्ती की कार्यवाही 70 पदों पर की जायेगी एवं 30 अभ्यर्थियों को “पूर्व से कार्यरत” दर्शाया जायेगा ।

(5) वर्तमान में सेवायोजन विभाग द्वारा युवाओं का पंजीयन अपुणी सरकार पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। किसी अभ्यर्थी द्वारा आउटसोर्सिग कार्मिक के रूप में कार्य किये जाने हेतु रोजगार प्रयाग पोर्टल पर पंजीयन कराया जाना होगा। यदि अभ्यर्थी पूर्व से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत है, तो ऐसी स्थिति में पंजीयन संख्या एवं तिथि तथा पंजीयन प्रमाण-पत्र अपलोड करने के पश्चात उसके द्वारा रोजगार प्रयाग पोर्टल पर अपना पंजीयन कर अपना प्रोफाइल बनाया जा सकेगा। यदि कोई अभ्यर्थी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत नही है, तो ऐसी स्थिति में उसे सर्वप्रथम अपना पंजीयन सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय में कराया जाना होगा जिसके पश्चात ही वह रोजगार प्रयाग पोर्टल पर पंजीयन कर अपना प्रोफाइल बना सकेगा ।

(6) आउटसोर्सिंग पोर्टल पर रिक्तियों का अपलोड किया जाना:- सेवाप्रदाता (नियोजक) द्वारा पंजीयन कराये जाने के उपरान्त पोर्टल पर “नोटिफाई वेकेन्सी” टैब में क्लिक करके रिक्ति अपलोड की जायेगी।

(1)–सेवाप्रदाता सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए नये भर्ती किये जाने वाले कार्मिकों की संख्या सेवायोजन पोर्टल पर अपलोड करेगें। अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष एक कार्मिक के लिए पोर्टल से पाँच आवेदनकर्ताओं को, और दो या दो से अधिक कार्मिकों की मांग पर तीन गुना आवेदनकर्ताओं परन्तु न्यूनतम दस आवेदनकर्ताओं में से चयन की एक पारदर्शी व्यवस्था बनाकर चयन की प्रक्रिया की जायेगी ।

(II) – सेवाप्रदाता द्वारा रिक्ति, आउटसोर्स पोर्टल पर रिक्ति से सम्बन्धित समस्त सूचनायें यथा जेम बिड नं0 आवेदन की अन्तिम तिथि, वांछित शैक्षिक योग्यता, कार्य का स्थान, रिक्तियों की संख्या आदि का विवरण अपलोड किया जायेगा ।

(III) – सेवाप्रदाता द्वारा सेवायोजन पोर्टल से तकनीकी / शैक्षिक योग्यता का परीक्षण करने पर यदि वांछित योग्यता पोर्टल पर उपलब्ध नहीं पायी जाती है, तो उसके (सेवाप्रदाता) द्वारा सम्बन्धित विभाग के माध्यम से पोर्टल पर शैक्षिक योग्यता जुड़वाने हेतु निदेशक, कौशल विकास एवं सेवायोजन को आवेदन दिया जायेगा जिससे विभाग द्वारा प्रक्रिया अपनाते हुए सेवायोजन पोर्टल पर उस शैक्षिक योग्यता को जोड़ दिया जायेगा ।

(7) पोर्टल पर रिक्ति के प्रकाशन के 24 घंटे के उपरान्त अभ्यर्थियों द्वारा रिक्तियों के सापेक्ष अंतिम तिथि तक आवेदन किया जा सकेगा । (8) रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन करने की अवधि न्यूनतम सात दिन की होगी। अधिकतम अवधि

का चयन सेवाप्रदाता द्वारा स्वयं किया जा सकेगा।

 

रिक्तियों के सापेक्ष पोर्टल पर पंजीकृत योग्यताधारी अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु ई-मेल स्वतः प्रेषित हो जायेगा ।

(10) इन अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या सेवाप्रदाता (नियोजक) को भी प्रदर्शित होगी। यदि पोर्टल पर कम अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, तो सेवाप्रदाता का यह दायित्व होगा की वह व्यापक प्रचार-प्रसार कर पोर्टल पर अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का पंजीकरण करायेगा । (11) आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक रिक्ति के सापेक्ष पूर्ण आवेदन प्राप्त नहीं होने पर सेवाप्रदाता द्वारा दूसरी बार तिथि बढ़ाने की कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार दूसरी बार भी पूर्ण

आवेदन प्राप्त न होने पर सेवाप्रदाता द्वारा तीसरी / अन्तिम बार रिक्ति प्रदर्शित करने की कार्यवाही की

जायेगी। इन आवेदनों हेतु भी न्यूनतम सात दिन का समय दिया जायेगा। आवदेन की अन्तिम तिथि

को निम्न कारणों से बढ़ाया जा सकेगा :-

(1) प्रशासनिक कारणों सें ।

(II) वांछित संख्या मे अभ्यर्थियों (रिक्त के सापेक्ष 6 ( 1 ) में वर्णित ) द्वारा आवेदन न किये जाने की दशा में ।

( 12 ) सेवायोजन पोर्टल पर आवेदित अभ्यर्थियों में से सम्बन्धित कार्यालय / विभाग द्वारा कम्प्यूटर से रेण्डम आधार पर एक सूची का निर्माण पोर्टल से किया जायेगा। उक्त रेण्डम सूची ( अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष एक कार्मिक के लिए पोर्टल से पाँच आवेदनकर्ताओं, दो या दो से अधिक कार्मिकों की मांग पर तीन गुना आवेदनकर्ताओं परन्तु न्यूनतम दस आवेदनकर्ता उपलब्ध होगें ) केवल इनक्रिप्टेड आई.डी. के साथ विभाग एवं सेवा प्रदाता की उपलब्ध होगी ।

(13) सेवाप्रदाता (नियोजक ) द्वारा उपरोक्तानुसार निर्मित इनक्रिप्टेड (Encrypted) रेण्डम सूची के अभ्यर्थियों को परीक्षा / साक्षात्कार ( वांछित होने पर) का दिनांक, समय एवं स्थान का विवरण सम्बन्धित अभ्यर्थियों को प्रेषित किया जायेगा। तत्पश्चात सेवाप्रदाता (नियोजक) अपनी विशिष्ट जॉब आई0डी0 से आउटसोर्स हेतु आवेदित अभ्यर्थियों की डिक्रिप्टेड सूची निम्न सूचनाओं सहित डाउनलोड कर सकते हैं :-

1. विभाग का विवरण / रिक्तियों की संख्या / सेवाप्रदाता (नियोजक ) विवरण इत्यादि ।

II. रिक्ति अधिसूचना की तिथि ।

आवेदन की अन्तिम तिथि ।

IV. आवेदित अभ्यर्थियों की डिक्रिप्टेड (Decrypted) सूची ।

V. तत्पश्चात परीक्षा / साक्षात्कार की तिथि को प्रमाण-पत्रों / अभिलेखों का परीक्षण करते हुए समुचित संख्या में अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही की जायेगी ।

(14) उक्त रेण्डमाइज्ड सूचीं मे अधिसूचित रिक्तियों से कम संख्या में अभ्यर्थियों के चयनित होने पर भी चयनित अभ्यर्थियों का अंकन सेवाप्रदाता (नियोजक) द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर किया जाएगा। इससे अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(15) रेण्डमाइज्ड सूची में से अधिसूचित रिक्तियों से कम संख्या में अभ्यर्थियों का चयन होने पर चयनित अभ्यर्थियों को अधिसूचित रिक्तियों से घटाते हुए पुनः अवशेष रिक्तियों की यथा अपेक्षित संख्या की सूची रेण्डेमाइजेशन प्रक्रिया द्वारा निर्मित की जायेगी, जिस पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी। यह प्रक्रिया विभाग द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के विज्ञापित होने पर अधिकतम तीन बार की जा सकेगी।

उदाहरण-

1- यदि 100 रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही की जाती है और उन रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदित अभ्यर्थियों की संख्या 1000 है, तो 6 (1) में

की होगी ।

क- चयन प्रक्रिया में वांछित 100 रिक्तियों हेतु रेण्डम सूची से 100 अभ्यर्थियों का चयन

पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

ख- यदि 100 रिक्तियों के सापेक्ष कम अथवा एक भी अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पाता है तब- जैसे- उक्त 100 रिक्तियों हेतु 30 अभ्यर्थियों का ही चयन होता है, तो अवशेष 70 रिक्तियों के चयन की प्रक्रिया हेतु तीन गुना अर्थात 210 अभ्यर्थियों की रेण्डम सूची का निर्माण पूर्व में कुल आवेदित अभ्यर्थियों 1000 में से प्रथम बार तैयार रेण्डनाइज्ड सूत्री के 300 अभ्यर्थियों को घटाते हुये तैयार होगी अर्थात् 700 अभ्यर्थियों में से ही 210 अभ्यर्थियों की रेण्डम लिस्ट दूसरी बार कम्प्यूटर द्वारा तैयार होगी, जिसमें से 70 अवशेष रिक्तियों के चयन की कार्यवाही की जाएगी।

अब भी यदि 70 से कम अथवा एक भी अभ्यर्थी का चयन नही होता है, तो एक बार

और अर्थात तीसरी बार उपरोक्तानुसार वर्णित प्रक्रिया के अंतर्गत रेण्डम सूची का निर्माण

कर चयन की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी ।

( 16 ) यदि अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष अवशेष अभ्यर्थियों की संख्या, अवशेष रिक्तियों की संख्या के यथाअपेक्षित गुना से कम हो जाए अथवा रिक्तियों को अधिसूचित किये हुए 90 दिन से अधिक का समय हो जाए, तब विभाग द्वारा पुनः सेवायोजन पोर्टल पर रिक्ति का विज्ञापन कराया जायेगा ।

( 17 ) उपरोक्तानुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर सेवाप्रदाता (नियोजक ) द्वारा अपनी जॉब

आई०डी० के माध्यम से अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की रिपोर्ट डाउनलोड की जायेगी, जिसमें

निम्नलिखित विवरण रहेंगे :-

|- सेवाप्रदाता (नियोजक) का विवरण ।

II- विभाग का विवरण ।

माँग का विवरण |

IV- रिपोर्ट की विशिष्ट आई०डी० ।

V- रिक्तियां अपलोड करने की तिथि, आवेदन की अन्तिम तिथि (तीन बार तिथि बढाये जाने पर उसका विवरण) एवं माँग को लॉक किये जाने की तिथि ।

(18) अन्ततः सेवाप्रदाता द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित कार्यालय / विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। विभाग द्वारा लॉगिन कर अपनी विशिष्ट आई.डी. के माध्यम से रिक्तियों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों तथा प्रतिधारित कार्मिकों (Retained Employees) की सूची का परीक्षण करके आउटसोर्स मैनपावर भर्ती की कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण की जायेगी साथ ही सेवायोजन पोर्टल पर नियत लॉगिन में जाकर तत्संबंधी अंकित की गयी प्रविष्टि का सत्यापन किया जायेगा । तदपरान्त आउटसोर्स मैनपावर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

( 19 ) चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत सम्बन्धित जिला सेवायोजन अधिकारी द्वारा पोर्टल पर सम्बन्धित विभाग द्वारा की गयी चयनित / प्रतिधारित कार्मिकों (Retained Employees ) की प्रविष्टि का मिलान क्रेता विभाग के अभिलेखों से किया जायेगा, ताकि शासन को आउटसोर्सिंग अभ्यर्थियों की सही सूचना उपलब्ध हो सके

20 ) जेम पोर्टल से चयनित सेवा प्रदाताओं एवं विभाग के मध्य चयनित कार्मिकों के अनुबन्ध-पत्र के प्रारूप पर कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति संबंधित विभाग द्वारा पृथक से प्राप्त जायेगी। राजकीय विभाग द्वारा केवल सेवा प्रदाता के साथ अनुबन्ध किया जाएगा।

(21) यदि किन्हीं पदों के सम्बन्ध में मैनपावर आउटसोर्स किये जाने पर मानदेय का निर्धारण नहीं है, तो इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जायेगी ।

(22) यदि प्रकरण विशेष में आरक्षण से सम्बन्धित प्रचलित नियम लागू होने की स्थिति हो, तो सम्बन्धित विभाग इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग का अभिमत प्राप्त करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।

( 23 ) जेम पोर्टल पर सेवा प्रदाताओं की प्रोफाईल तथा ट्रैक रिकार्ड का क्वालिटी कॉउसिल ऑफ इण्डिया द्वारा वैलिडेशन के उपरान्त ही पंजीकरण होता है तथा उनकी रेटिंग लगातार उनकी सेवाओं के दृष्टिगत की जाती है। अतः किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उन सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने की प्रक्रिया विहित है।

4- अतः इस सम्बन्ध में अपेक्षित है कि जेम पोर्टल पर पंजीकृत सेवाप्रदाताओं द्वारा रोजगार प्रयाग पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों के चयन हेतु उपर्युक्त आउटसोर्स प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट