.देहरादून। दिनांक 02.06.2022 को शिकायतकर्ता द्वारा सतर्कता अधिष्ठान देहरादून के टोल फ्री नं0 1064 पर कानूनगो श्री मोतीलाल द्वारा रिश्वत की मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता कर मामला रजिस्ट्रर्ड कराया गया, इस पर सतर्कता सैक्टर देहरादून द्वारा शिकायतकर्ता से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र की गोपनीय जांच कराये जाने पर पाया कि शिकायतकर्ता की माता जी द्वारा अपने दो भूखण्डो को कृषि भूमि से अकृषक भूमि में घोषित कराने के लिए धारा 143 स्त् एक्ट के तहत दिनांक 31.10.2021 को आवेदन किया गया था, दोनो रकबो की अलग-अलग पत्रावलियो पर रिपोर्ट लगाने हेतु शिकायतकर्ता द्वारा कई बार कानूनगो श्री मोतीलाल से सम्पर्क किया गया जिस पर कानूनगो श्री मोतीलाल तहसील डोईवाला द्वारा प्रति फाईल के 5,000/-रू0 कुल 10,000/-रू0 रिश्वत की मांग की गयी थी। जॉच मे मामला सही पाये हुये पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर देहरादून श्रीमती रेनू लोहानी, द्वारा नियमानुसार ट्रैप संचालन हेतु ट्रैप टीम का गठन किया गया। आज
दिनांक 08.06.2022 को आरोपी मोती लाल पुत्र स्व0 श्री शिकलचन्द निवासी न्यू शिव माकेर्ट शास्त्री नगर ज्वालापुर जनपद हरिद्वार, हाल तैनाती कानूनगो, डोईवाला जनपद देहरादून को शिकायतकर्ता से 10,000/- उत्कोच धनराशि ग्रहण करते हुये सतर्कता सैक्टर देहरादून की ट्रैप टीम निरीक्षक तुषार बोरा, निरीक्षक मनोज रावत, निरीक्षक श्रीमती विभा वर्मा आरक्षी मनोज शर्मा आरक्षी गोपाल सिंह आरक्षी नितिन आरक्षी ईखलाख के द्वारा कार्यालय तहसील डोईवाला जिला देहरादून से सरकारी स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।* अभियुक्त के विरूद्व थाना सतर्कता सैक्टर देहरादून पर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशो0 अधि0 2018) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया जायेगा।

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