काशीपुर।
शादी का झांसा देकर युवती की आबरू से खिलवाड़ करने के बाद वादाखिलाफी करने के एक मामले में न्यायालय ने पुलिस को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पीड़िता एक लॉ कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। घटना के बारे में न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर टांडा उज्जैन निवासी पीड़िता ने बताया कि ग्राम कोठा महमूद, थाना डिलारी, ठाकुरद्वारा मुरादाबाद निवासी ललित चौहान नामक युवक से उसके शादी की बात चली। बीते 29 अक्टूबर को ललित चौहान, बबीता पत्नी वेद प्रकाश तथा वेद प्रकाश पुत्र कृपाल सिंह रिश्ता करने के लिए उसके घर पहुंचे। पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि रिश्ता तय करते हुए लगभग 50 हजार खर्च हुए। इस दौरान वर पक्ष द्वारा बताया गया कि ललित चौहान असम राज्य में आयकर विभाग में स्टेनो के पद पर कार्यरत है। पीड़िता का कहना है कि रिश्ते का कार्यक्रम खत्म होने के बाद ललित चौहान ने शादी संबंधी कुछ विशेष बात करने के लिए पीड़िता को अलग कमरे में बुलाया। ललित ने पीड़िता से यह कहकर अश्लीलता शुरू की थी उसकी अब शादी तय हो चुकी है। पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो ललित ने कहा कि यदि उसने उसकी बात नहीं मानी तो रिश्ता तोड़ देगा। पीड़िता ने डर के मारे ललित की बात मान ली। ललित ने उसके साथ मनमानी की। पीड़िता का कहना है कि बीते 17 नवंबर को ललित के माता -पिता का उसकी मां के मोबाइल पर फोन आया। उन्होंने शादी करने के नाम पर 15 लाख की डिमांड की। कन्या पक्ष द्वारा असमर्थता जताने पर लोभी वर पक्ष ने एक झटके में रिश्ता तोड़ दिया। इस दौरान जब वर पक्ष के बारे में गहन छानबीन किया तो पता चला कि शादी के नाम पर लड़कियों की अस्मत से खिलवाड़ करना उनका धंधा है। पीड़िता ने न्यायालय को दिए प्रार्थना पत्र में यह भी बताया कि घटना के बाद उसने संबंधित चौकी पुलिस को लिखित शिकायत की लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पीड़िता ने यह भी बताया कि उसके द्वारा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी लिखित शिकायत पत्र डाक जरिए भेजा गया लेकिन एसएसपी ने भी इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ली। प्रकरण का गंभीरता से संज्ञान लेने के बाद न्यायालय ने महिला समेत तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।