पिथौरागढ़:
पिथौरागढ़ में जिला न्यायालय के आदेश पर पूर्व एसपी लोकेश्वर सिंह के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर एक व्यापारी के साथ मारपीट सहित कई गंभीर धाराओं में आरोप लगाए गए हैं, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।
मामले के अनुसार, स्थानीय व्यापारी लक्ष्मी दत्त जोशी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी देकर आरोप लगाया था कि 6 फरवरी 2023 को वह अपनी बेटी के साथ शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई।
व्यापारी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें निर्वस्त्र कर पीटा गया और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। मेडिकल रिपोर्ट में उनके शरीर पर चोटों की पुष्टि भी हुई थी। हालांकि, जब उन्होंने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, तो मामला दर्ज नहीं किया गया।
इस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने 7 अप्रैल 2026 को पुलिस को तत्कालीन एसपी समेत अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।
न्यायालय के आदेश के बाद कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 323, 342, 355, 504, 506, 392 और 120 (बी) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।
बताया जा रहा है कि इस मामले में पहले राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण भी जांच कर चुका है, जिसमें लोकेश्वर सिंह को दोषी मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई थी।
गौरतलब है कि 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह उत्तराखंड के कई जिलों में सेवाएं दे चुके हैं और वर्ष 2025 में अंतरराष्ट्रीय संगठन में चयन के बाद उन्होंने पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया था।








