धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर हरिद्वार पुलिस की सख्त कार्यवाही

एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल के निर्देश पर हरकत में आई जनपद पुलिस

अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों आदि धार्मिक स्थलों से निर्धारित डेसीबल से अधिक ध्वनि कर रहे लाउडस्पीकर उतारे जा रहे

माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के ध्वनी प्रदूषण सम्बन्धी आदेश को किया जा रहा कड़ाई से लागू

आगामी दिनों में मानकों पर खरा न उतरने पर लाउडस्पीकर उतरवाने के साथ-साथ वसूला जाएगा जुर्माना भी

धार्मिक स्थलों में निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज करने वाले लाउडस्पीकरों के संबंध में हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश के अनुपालन के लिए एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल द्वारा जनपद स्तर पर दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में हरिद्वार पुलिस ने आज सिटी से लेकर देहात तक विभिन्न थाना क्षेत्र के धर्मगुरुओं, मौलवियों एवं सम्मानित व्यक्तियों को जागरुक करने के साथ-साथ मानकों पर खरा न उतरने पर कई स्थानों पर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए। एक अभियान के तहत ये कार्यवाही प्रारंभ की गई है जो आगे भी जारी रहेगी।

माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पूर्व में ही आदेश जारी किया गया था कि कोई भी व्यक्ति अथवा धार्मिक संगठन बिना अनुमति मन्दिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारा में निर्धारित डेसीबल से अधिक आवाज का लाउडस्पीकर या PA System का प्रयोग नही करेगा।

आज हरिद्वार पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के तहत थाना बहादराबाद क्षेत्रांतर्गत 17 स्थानों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए, कोतवाली गंगनहर क्षेत्र से 22, सिडकुल क्षेत्रांतर्गत 10, कोतवाली ज्वालापुर 05, थाना झबरेडा 12 , कनखल 02, कोतवाली मंगलौर में 12 को नोटिस व 02 लाउडस्पीकर, थाना बुग्गावाला से 03 लाउडस्पीकर उतारे गए।

अगले कुछ दिनों में अभियान में और तेजी लाते हुए हाईकोर्ट द्वारा निर्गत आदेशों के अनुसार निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज करने वाले लाउडस्पीकर उतारने के साथ-साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा। उल्लंघनकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कड़ी वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी।