उत्तराखण्ड राज्य हेतु मॉडल प्रिजन मैनुअल (उत्तराखण्ड कारागार नियमावली 2023) बनाये जाने के सम्बंध में निर्णय

भारत सरकार द्वारा मॉडल प्रिजन मैनुअल, 2016 का ड्राफ्ट तैयार करते हुए सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश को संसूचित कर भारत सरकार के मॉडल प्रिजन मैनुअल, 2016 को अपने-अपने राज्यों के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करते हुए राज्य का प्रिजन मैनुअल गठित किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

भारत सरकार के मॉडल प्रिजन मैनुअल, 2016 के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य हेतु मॉडल प्रिजन मैनुअल (उत्तराखण्ड कारागार नियमावली, 2023) गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कारागार विभाग से सम्बन्धित विभिन्न प्राविधान यथा कारागार प्रशासन एवं सुधार संस्था के कार्य, बन्दियों की रहने की व्यवस्था, संस्थान की संरचना, कारागार अधिकारियों /

स्टाफ की ड्यूटी, कारागार प्रशासन में तकनीकी व्यवस्था, बन्दियों का प्रवेश, स्थानान्तरण व मुक्ति, बन्दियों का वर्गीकरण, कुख्यात / आदतन / उच्च जोखिम वाले बन्दियों / अपराधियों से समाज की रक्षा, महिला बंदी व उनके बच्चों से सम्बन्धित प्राविधान, ट्रान्सजेण्डर बंदियों के प्राविधान, बन्दियों की अभिरक्षा व सुरक्षा, कारागार अनुशासन, स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा, बन्दियों के कल्याण कार्यक्रम, सजा में छूट / परिहार / समयपूर्व मुक्ति, बन्दियों का पुनर्वास इत्यादि विषय सम्मिलित है।