देहरादून: उत्तराखंड  में अब जल्द ही केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम (Central Motor Vehicles Act) लागू हो सकता है और इसके तहत राज्य में नौ माह से लेकर चार वर्ष तक के बच्चे को मोटर साइकिल बैठने पर पीछे हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस पहनना अनिवार्य हो सकता है. असल में केंद्र सरकार द्वारा संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में इसके लिए प्रावधान किया गया है और राज्य का परिवहन विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है और जिसे जल्द ही शासन को भेजा जाएगा. माना जा रहा है कि अगर शासन इस प्रस्ताव को मंजूर करता है तो इसे राज्य में लागू किया जाएगा

जानकारी के मुताबिक राज्य का परिवहन विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने में लगा है और माना जा रहा है कि राज्य में नई सरकार बनने के बाद इसे शासन को सौंपा जाएगा. दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है और इसमें मोटर साइकिल सवार करने वाले नौ महीने से चार साल की उम्र के बच्चों को पिछली सीट पर ले जाते समय हेलमेट पहनाना जरूरी है. वहीं बच्चा छोटा होने की स्थिति में हार्नेस लगाना जरूरी है. इसके साथ ही हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार बनाया होना चाहिए. सरकार ने नए अधिनियम में ये भी अनिवार्य किया है कि मोटर साइकिल पर चार साल तक के बच्चों को पीछे बैठाने पर उसकी स्पीड 40 किमी प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए

राज्य में भी लागू होगा केन्द्र सरकार का नियम

राज्य के आला अफसरों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी गजट में सेफ्टी हार्नेस के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है और केन्द्र सरकार के नियमों को राज्य में भी लागू किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उप परिवहन आयुक्त एसके सिंह ने बताया कि हाल ही में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में यह बदलाव किया गया है और इस व्यवस्था को राज्य में भी लागू किया जाना है और इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है

नई सरकार कर सकती है लागू

माना जा रहा है कि राज्य में केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम के नए नियमों को नई सरकार लागू कर सकती है. राज्य में 10 मार्च को चुनाव परिणाम आएंगे और उसको बाद राज्य में नई सरकार बनेगी. लिहाजा उसके बाद ही सरकार इस पर फैसला लेगी. हालांकि परिवहन विभाग का कहना है कि वह प्रस्ताव तैयार कर रही है और इस प्रस्ताव को शासन को भेजा जाएगा.

 

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