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शिक्षा विभाग से बड़ी खबर,उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा में हुआ ये बड़ा संशोधन

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बेसिक शिक्षा अनुभाग-1

विषयः उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2012 (यथासंशोधित) में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

राजस्थान के परिपेक्ष्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या-5069/2023 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11-08-2023 द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की अधिसूचना दिनांक 28 जून, 2018 को रद्ध कर दिया गया है।

उक्त के क्रम में एन०सी०टी०ई० के सभी राज्यों को सम्बोधित पत्र दिनांक 04.09.2023 द्वारा प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में सहायक अध्यापक प्राथमिक पद हेतु निर्धारित अर्हताओं में से बी0एड0 योग्यता को हटाते हुये “उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012” (यथासंशोधित) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।