Home उत्तराखण्ड विधानसभा बागेश्वर उपचुनाव:आचार संहिता और जिले में धारा 144 भी लागू

विधानसभा बागेश्वर उपचुनाव:आचार संहिता और जिले में धारा 144 भी लागू

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अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा बागेश्वर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ने लगी है। यूँ तो बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तिथियों का ऐलान होने के बाद राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। वहीँ अब अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा बागेश्वर उपचुनाव के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई और आज से आचार संहिता भी लागू हो गई है।

आपको ज्ञात है कि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव का मतदान 5 सितंबर को होगा। जबकि 8 सितंबर को मतगणना की जाएगी। बता दें कि ये सीट उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद खाली हुई है। प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियां भाजपा और कांग्रेस के बीच प्रत्याशी के चयन को लेकर माथापच्ची की कवायद भी शुरू हो गई है। बागेश्वर विधानसभा सीट के उप चुनाव में 118225 मतदाता अपना विधायक चुनेंगे। इनमें 60,045 पुरुष और 58,180 महिला मतदाता हैं। सर्विस मतदाताओं की संख्या 2207 है। जिनमें 57 महिला मतदाता हैं। विधानसभा क्षेत्र में 172 मतदान केंद्र, 188 मतदेय स्थल बनाए गए हैं।

वहीं अब बागेश्वर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि अनुसूचित जाति आरक्षित विधानसभा बागेश्वर उपचुनाव के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। आज से आचार संहिता भी लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि नया वित्त स्वीकृत नहीं होगा। नए टेंडर और काम शुरू नहीं होंगे। पुराने कार्य प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 10 अगस्त को निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। 10 से 17 अगस्त तक नामांकन होंगे। 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 21 अगस्त नाम वापसी की तिथि होगी। 5 सितंबर को मतदान होगा। 8 सितंबर को मतगणना की जाएगी। प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियां भाजपा और कांग्रेस के बीच प्रत्याशी के चयन को लेकर माथापच्ची की कवायद भी शुरू हो गई है. इसके अलावा दोनों पार्टियां अपनी-अपनी जीत का दावा कर रही हैं।