परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह करने पर युवती की धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मृतका के दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है हत्या के इस मामले को ऑनर किलिंग का मामला मानते हुए तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई एडीजे कोर्ट में शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी प्रीति ने वर्ष 2014 में पास के ही धर्मूपुर गांव निवासी युवक ब्रजमोहन के साथ प्रेम विवाह किया था जिससे उसके परिजन उनकी शादी के खिलाफ थे और उसका मायके आना जाना भी नहीं था 18 मई 2018 को प्रीति खानपुर थाना क्षेत्र के अब्दीपुर गांव में अपने मामा संतरपाल के घर आई थी जहां उसके भाइयों ने फावडे और कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी मृतिका प्रीति के पति ब्रजमोहन की ओर से उसके भाइयो कुलदीप अरूण और ममेरे भाई राहुल आदि के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था सुनवाई पूरी करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने इसे ऑनर किलिंग का मामला मानते हुए आरोपी कुलदीप अरूण और राहुल को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई साथ ही एक एक लाख रूपये का जुर्माना भी सुनाया है।
बाइट.. भूपेंद्र ठकराल शासकीय अधिवक्ता एडीजे कोर्ट लक्सर