Home उत्तराखण्ड शराब की दुकानों पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य वरना होगा ये काम

शराब की दुकानों पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य वरना होगा ये काम

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देहरादून। उत्तराखण्ड में मदिरा दुकानों पर रेट लिस्ट एवं आबकारी निरीक्षक का मोबाईल नंबर लगाना हुआ अनिवार्य, ताकि ग्राहक को शराब ओवर रेट से निजात मिल सके। मुख्यमंत्री मोबाईल एप पर पिछले कई दिनों से गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल के कई जिलों से मदिरा (शराब) को ओवर रेट पर बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लेते हुए आबकारी आयुक्त उत्तराखंड को समाधान हेतु निर्देशित किया है।
आबकारी आयुक्त के आदेश पर संयुक्त आबकारी आयुक्त गढ़वाल मंडल ने गढ़वाल के सभी आबकारी अधिकारीयों को एवं संयुक्त आबकारी आयुक्त कुमाऊ ने कुमाऊ मंडल के सभी आबकारी अधिकारीयों को निर्देशित किया है कि सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों पर ओवर रेटिंग रोकने के लिए दुकानों की जांच के साथ-साथ प्रभावी नियंत्रण हेतु मदिरा की दुकानों के बाहर मदिरा दर (रेट लिस्ट) एवं सम्बंधित क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक का मोबाईल नंबर दर्ज किया जाए।
साथ ही निर्देश दिया है कि यदि कोई शराब विक्रेता किसी ग्राहक को निर्धारित दरों से अधिक दर पर शराब की बिक्री करता है तो ग्राहक तुरंत दुकान पर दर्ज नंबर पर कार्यवाही हेतु शिकायत कर सकते है। वहीँ यदि उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तथा किसी उच्चतर अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण में उक्त कमियाँ पायी जाती है तो इसको गंभीरता से लिया जायेगा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री एप पर शिकायत के बाद देहरादून एवं हल्द्वानी में मदिरा की दुकानों पर रेट लिस्ट एवं शिकायत नंबर पहले ही अंकित कराया जा चुका है।

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