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महिला ने नगर के दो व्यापारियों के खिलाफ अभद्रता, गाली गलौज व जान से मारने का मुकदमा कराया दर्ज ।

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दीपक भारद्वाज सितारगंज
सितारगंज। ग्राम खुनसरा की महिला ने नगर के दो व्यापारियों के खिलाफ अभद्रता, गाली गलौज व जान से मारने का मुकदमा पंजीकृत कराया हैं। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। इससे पूर्व पुलिस के तहरीर न लेने पर महिला पति व बच्चे के साथ कोतवाली में ही धरने पर बैठ गई थी। बाद में पुलिस ने उन्हें उठाया व तहरीर ले ली।

ग्राम खुनसरा निवासी राजकुमारी पत्नी रमेष कुमार ने कोतवाली में दी तहरीर में कहा है कि वह 19 दिसंबर की सायं अपने पति व पुत्री के साथ घर का सामान लेने बाजार आई थी। बताया गया कि उनके पति ने मोनू कंफेक्षनरी के सामने कार खड़ी की थी। कार के सामने ही व्यापारी योगेष कुमार पुत्र केषूराम निवासी वार्ड पांच ने कुर्सी डालकर आग जला रखी थी। बताया गया कि जब रमेष ने कार निकालने के लिए कुर्सी को हटाया तो कुर्सी गिर गई। इस पर योगेष आग बबूला हो गया और रमेष के साथ गाली गलौज व अभद्र व्यवहार करने लगा। राजकुमारी के अनुसार जब उसने व पुत्री ने इसका विरोध किया तो योगेष ने उनके साथ भी धक्का मुक्की व अभद्रता की। साथ ही गालियां भी दी। बताया गया कि इसी दौरान राजेष जिंदल पुत्र विश्णु प्रसाद निवासी खटीमा रोड मौके पर आया व उसके पति से कहा कि वह किराना एसोसिएषन का अध्यक्ष है। वह व्यापारी के साथ अभद्रता का आरोप लगाते हुये गाली गलौज करने लगा। तभी भीड़ एकत्र हो गई व लोग बीच बचाव करने लगे। इस पर योगेष व राजेष ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने योगेष व राजेष के खिलाफ धारा 323, 504 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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