Home राज्य समाचार उत्तराखण्ड जिन शराब की दुकानों का हो रहा विरोध, उनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव...

जिन शराब की दुकानों का हो रहा विरोध, उनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से किया गया निरस्त

195
0

जिन शराब की दुकानों का हो रहा विरोध, उनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से किया गया निरस्त

विरोध के चलते कुछ जगहों पर शराब की दुकानों के लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं। आबकारी आयुक्त ने आबकारी नीति विषयक नियमावली का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

जिन जगहों पर शराब की दुकानों का जनविरोध हो रहा है या शराब की नई दुकानें नहीं खुल सकीं, उन सभी के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश हुआ है। आबकारी आयुक्त कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष (2025-26) में वे सभी शराब की दुकानें पूर्ण रूप से बंद होंगी, जिनका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं।

आबकारी आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल ने इस आदेश में सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 के नियम 28.1 और 28.4 (ए) का पालन सुनिश्चित करें। इसमें स्पष्ट है कि जिन नई शराब की दुकानों का स्थानीय स्तर पर व्यापक जनविरोध हो रहा है, उन सभी दुकानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए जाएं।

आबकारी विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि इन दुकानों के आवंटियों (अनुज्ञापियों) की ओर से कोई राजस्व राशि जमा की गई है, तो उसकी वापसी (रिफंड) का प्रस्ताव शासन के अनुमोदन के लिए भेजा जाए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here