​कैबिनेट : एक नवंबर से खुलेंगे स्कूल, पहले चरण में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं* लगेंगी
देहरादून।उत्तराखंड में स्कूल खोले जाने को लेकर तमाम असमंजस अब खत्म हो गए हैं। त्रिवेंद्र कैबिनेट ने आखिरकार स्कूल खोलने पर मोहर लगा दी है.. हालांकि स्कूलों में सभी कक्षाओं को खोले जाने की बजाय अब महज 10वीं और 12 वीं की ही कक्षाएं खोलने पर निर्णय हुआ है। कैबिनेट के अनुसार 01 नवम्बर से स्कूल खुलेंगे। बताया जा रहा है कि आम लोगों की राय के अनुसार ही कैबिनेट में प्रस्ताव पर चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि स्कूल खोले जाने से पहले स्कूलों को पूरी तरह सेनेटाइज किया जाएगा
कैबिनेट की बैठक में आज कैबिनेट के सामने 18 प्रस्ताव आये । इन 18 में से 17 प्रस्तावो पर मंजूरी मिली है। जिस एक प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई उसके लिए कमेटी बनाई गई है। संक्षेप में कैबिनेट के फैसले इस प्रकार से हैं

1- राज्य में स्कूल खोले जाने को लेकर कैबिनेट की लगी मुहर

2- पहले चरण में दसवीं व बारहवीं की कक्षाओं मे पढ़ाई शुरू

3- कैबिनेट ने लगाई मोहर अब 1 तारीख से खुलेंगे राज्य के तमाम स्कूल

4- हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 संशोधन प्रस्ताव पर लगी मुहर

5-अटल बिहारी वाजपेई हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया नाम,

6- आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली होगी शुरू,

7- उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन,

8- उत्तराखंड पुलिस आर मोहरीर संशोधन नियमावली संशोधन 2020 में संशोधन,

9- उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा चयन नियमावली में संशोधन,

10- कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए एक साल तक सभी की सैलरी से एक एक दिन का वेतन काटा जाएगा।

11- सीएम, मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएस और आईऑफएस अधिकारियों को छोड़, बाकी कर्मचारियों की अब कटौती नहीं की जाएगी।

12- राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयो को अनुदान दिए जाने को लेकर कैबिनेट में किया गया चर्चा। जिस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी।

13- उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ चयन आयोग नियमावली में संशोधन।

14- राजकीय महाविद्यालय में छात्र निधि का समुचित उपयोग और प्रबंधन के लिए बनाई गयी नियमावली।

15- पीरुल नीति के तहत, पीरुल इकट्ठा करने पर पहले एक रुपए प्रति किलो का दाम तय है जिसे बढ़ाकर अब 2 रुपये किया गया

16- वर्ग 4 भूमि और वर्ग 3 की भूमि को लेकर साल 2016 में कमेटी बनी थी। जिसके बाद फिर कुछ कमेटी बनाई गई थी लिहाजा अब उसका निर्णय लिया गया है कि वर्ग 3 की भूमि 132 धारा के तहत ना हीं रेगुलाइज किया जाएगा, ना ही मालिकाना हक दिया जाएगा।

17- 1983 और उससे पहले से कब्जे धारी को 2004 के तहत पढ़ने वाली सर्किल रेट का मात्र 5% देना होगा

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