देहरादून: उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2018) की धारा 26 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य में लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु मतदान की तिथि दिनांक 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) के लिये उक्त अधिनियम की धारा-26 के उपबन्धों के अधीन, यदि उक्त दिवस को ऐसे कारखाना, दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत मनाये जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो. तो मतदान के दिवस को बंदी दिवस के रूप में मनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यदि कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत है किन्तु वह निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कार्यरत्त है तो ऐसे निर्वाचकों को चाहे वे संविदा पर कार्यरत्त हों, को भी मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।

(i) कारखानों के विषय में यदि मतदान की तिथि दिनांक 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) साप्ताहिक अवकाश का दिन नहीं है, तो संबंधित कारखाने में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 (ख) के प्रावधानों के अधीन सवेतन अवकाश का दिन मनाया जायेगा तथा श्रमिकों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।

(ii) किन्तु, अविरल प्रक्रिया (Continous Process) वाले कारखानों में कारखाना प्रबंधक अपने समस्त कर्मचारियों / कर्मकारों को मतदान का समुचित एवं पर्याप्त (Responsible and Sufficient) अवसर प्रदान करेंगे तथा उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं करेंगे।