नेताला से गंगोत्री तक प्लास्टिक नियंत्रित क्षेत्र घोषित, QR कोड से ही कर सकेंगे बिक्रीगंगोत्री धाम तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्लास्टिक निर्मित बोतल, पेय पदार्थ, नमकीन बिस्कुट, चिप्स आदि के पैकेट पर न्यूनतम मूल्य का क्यूआर कोड लगाना होगा।उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने चारधाम यात्रा को देखते हुए नेताला से गंगोत्री धाम तक के क्षेत्र को प्लास्टिक नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया है।

इस क्षेत्र में प्लास्टिक की बोतलों औरपैकेट पर क्यूआर कोड लगाकर बिक्री करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगीएसडीएम ने बताया, गंगोत्री धाम तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्लास्टिक निर्मित बोतल, पेय पदार्थ, नमकीन बिस्कुट, चिप्स आदि के पैकेट पर न्यूनतम मूल्य का क्यूआर कोड लगाना होगा। यह क्यूआर कोड रिसाइकल कंपनी की ओर से न्यूनतम धनराशि जमा करने पर उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी के डिपॉजिट रिफंड काउंटर पर क्यूआर कोड वाली खाली बोतल व रैपर जमा कराने के बाद जमा राशि वापस कर दी जाएगी।

बताया, रिफंड काउंटर उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक उपलब्ध होंगे। एसडीएम ने कहा, प्लास्टिक की बोतलों व रैपर की बिना क्यूआर कोड के बिक्री की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहा, यदि इससे किसी को कोई आपत्ति है तो 15 दिनों के अंदर लिखित सूचना दे सकते हैं।