स्थान-सितारगंज।
रिपोर्टर-दीपक भारद्वाज
जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद लोक संपत्ति सुरक्षा के आदेश। हाईकोर्ट के आदेश पर वन विभाग ने की कार्यवाही शुरू।
सितारगंज माननीय उच्च न्यायालय में अमित खोलिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर कार्यवाही करते हुए वन विभाग ने नगर के बाजार में एवं अन्य जगहों पर पेड़ों पर लगाये गए पोस्टर,बैनर तथा दुकानदारों द्वारा लगाए कील तिरपाल हटवाए। अपने आदेश में मा0 उच्च न्यायालय ने लिखा है उत्तराखंड प्रिबेंसन आफ डिफेसमेन्ट आफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 2003 लोक सम्पत्ति के विरूपण को निषिद्ध करने के लिए सृजित किया गया है जिसके अंतर्गत लोक संपत्ति की किसी भी प्रकार से सुंदरता को बिगड़ना छेड़छाड़ आदि लोक संपत्ति को किसी प्रकार से क्षति पहुंचाना, बदसूरत करना आदि सम्मलित है