देहरादून.
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखंड के निदेशक क्लेम मैनेजमेंट डॉक्टर वगीस चंद्र काला ने आयुष्मान योजना का लाभ लेने वाले अस्पतालों के लिए आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभार्थी का सत्यापन प्रपत्र और चिकित्सालय का प्रमाण पत्र की अनिवार्यता व्यवस्था को लेकर नये दिशा निर्देश जारी करते हुए समस्त सूचीबद्ध चिकित्सालय को पत्र लिखकर व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिये है। पत्र में कहा गया है कि क्लेम हेतु दाखिल धनराशि का बिल लाभार्थी द्वारा हस्तांतरित हो तथा इस बिल की एक प्रति लाभार्थी को भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है इसके अलावा उपचार के उपरांत लाभार्थी का सत्यापन प्रपत्र क्लेम प्रस्तुत करते समय टीएमएस में अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना है साथ ही उपचार के उपरांत लाभार्थी को चिकित्सालय का प्रमाण पत्र क्लेम प्रस्तुत करते समय टीएमएस में अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए पत्र में कहा गया है कि 2 अक्टूबर से अस्पताल में दाखिल किए गए क्लेम की प्रोसेसिंग इन प्रपत्रो के आधार पर ही की जाएगी। जिसके लिए विभाग ने सुलभ संदर्भ हेतु 28 सितंबर का पत्र भी प्रेषित किया हैं ।।