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कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्मिकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में अब ये आदेश हुआ जारी।

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कोविङ-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्मिकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में अब ये आदेश हुआ जारी कृपया उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते हुए संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव सुनिश्चित किये जाने हेतु अग्रिम आदेशों तक निम्न व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी:

1. ऐसी महिला कार्मिक, जो गर्भावस्था में हों अथवा 58 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे कार्मिक, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, घर से ही (Work from Home) कार्य करेंगे। इनको अपरिहार्य परिस्थिति में ही कार्यालय बुलाया जा सकेगा।

2. राज्य के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों (Essential Service में कार्यरत एवं अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) को कार्यालय में उपस्थिति से कार्यालयध्यक्ष द्वारा छूट दी जा सकती है।

3. शासकीय हित में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्मिक को कार्यालय में बुलाया जा सकेगा।

4. जो कार्मिक विधान सभा सामान्य निर्वाचन की ड्यूटी में लगाये गये हैं अथवा जो कार्मिक आवश्यक सेवाओं के निर्वहन में ड्यूटी पर तैनात हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। निर्वाचन ड्यूटी में लगाये गये कार्मिकों के बारे में जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तथा आवश्यक सेवाओं के निर्वहन में ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों के बारे में उनके विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जनहित में अपने विवेक से समुचित निर्णय लिया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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