नैनीताल। हाईकोर्ट ने  राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के मामले में सुनवाई की। सुनवाई के बाद मामले में दायर पुनर्विचार याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। मामले के अनुसार पूर्व में हाईकोर्ट की खंडपीठ में राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी आरक्षण देने के मामले को सुना गया। इसमें दोनों न्यायाधीशों की ओर से अलग-अलग फैसले दिए गए। इस कारण मामला मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति केएम जोसेफ को रेफर कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश ने तीसरे जज की राय के लिए मामला न्यायमूर्ति लोक सिंह की कोर्ट को भेजा। न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद आंदोलनकारियों के खिलाफ फैसला सुनाया। आंदोलनकारियों के अधिवक्ता रमन कुमार शाह ने मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण संबंधी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here