पंचकूला -10 जुलाई – हरियाणा सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए पुलिसकर्मियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को दी जाने वाली विशेष अनुग्रह अनुदान राशि को 10 लाख रुपये से बढाकर 30 लाख रुपये किया है।

इस संबंध में आज यह जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक श्री बी0 एस0 सन्धू ने बताया कि असमाजिक तत्वों से लडते हुए या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सार्वजनिक जीवन और संपति को बचाते हुए मृत्यु होने पर अब पुलिसकर्मी की विधवा या आश्रित को 20 लाख रुपये की राशि सहित मृतक कर्मचारी के माता-पिता को पांच-पांच लाख रुपये की राशि दी जाएगी। यदि माता और पिता दोनों की जीवित नहीं हैं तो उनके हिस्से की सारी राशि पुलिसकर्मी की विधवा या आश्रित को प्रदान की जाएगी।

श्री संधू ने कहा कि इसी प्रकार, कर्तव्य परायणता के दौरान अतिगंभीर रुप से घायल होने की स्थिति में पुलिसकर्मी को 15 लाख रुपये, गंभीर रुप से घायल होने पर 10 लाख रुपये व मामूली घायल होने वाले जवान को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

पुलिस महानिदेशक ने पुलिसकर्मियों हेतू कल्याणकारी निर्णयों को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि इसके अतिरिक्त एचडीएफसी बैंक के साथ हुए हरियाणा पुलिस के समझौते के तहत प्राकृतिक मृत्यु होने पर पुलिसकर्मी को दो लाख रुपये और दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु के मामले में 30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राषि दी जाती है।

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