आरक्षित और अनारक्षित वन भूमि पर कब्जा, 500 से अधिक परिवारों को खाली करनी होगी वन भूमि, दिए नोटिस
ब्लॉक के कई लोग 70-75 वर्षों से वन भूमि पर रह रहे हैं। अब वन विभाग ने रेंज के 23 बीट के बमोटिया, सवाड़, चौड, पलबरा, लिंगड़ी, मेलमिंडा, ऐरठा, नलधूरा, मोपाटा, वाण, कोटेड़ा सहित कई गांव के करीब 500 से अधिक लोगों को भूमि से कब्जा हटाने और जमीन खाली करने के नोटिस जारी किए हैं।
आरक्षित और अनारक्षित वन भूमि पर कब्जा कर रहने वाले 500 से अधिक परिवारों को वन विभाग ने भूमि खाली करने के नोटिस दिए हैं। उन्हें 20 फरवरी तक भूमि खाली करनी होगी नहीं तो वन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। वहीं नोटिस मिलने के बाद से लोग चिंतित हैं। उनका कहना है कि कई वर्षों से यहां रह रहे हैं अब कहां जाएं। करीब 1500 से अधिक लोगों के सामने आशियाना छिनने की परेशानी खड़ी हो गई है।
वन विभाग के अनुसार देवाल रेंज के 23 बीट की आरक्षित और अनारक्षित वन भूमि पर सैकड़ों लोगों ने कब्जा किया हुआ है। ब्लॉक के कई लोग 70-75 वर्षों से वन भूमि पर रह रहे हैं। अब वन विभाग ने रेंज के 23 बीट के बमोटिया, सवाड़, चौड, पलबरा, लिंगड़ी, मेलमिंडा, ऐरठा, नलधूरा, मोपाटा, वाण, कोटेड़ा सहित कई गांव के करीब 500 से अधिक लोगों को भूमि से कब्जा हटाने और जमीन खाली करने के नोटिस जारी किए हैं
जमीन खाली करने के नोटिस जारी
बमोटिया में 75 साल से अधिक समय से बेराधार गांव के भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। इन्होंने यहां पर पक्के मकान भी बना लिए हैं। साथ ही यहां पर प्राथमिक स्कूल भी है। बेराधार के चंद्रसिंह व बमोटिया के रमेश राम आदि ने बताया कि 75 साल से बेराधार के अनुसूचित जाति के भूमिहीन बमोटिया में रह रहे हैं।
आरक्षित व अनारक्षित वन भूमि पर कब्जा करने वालों को उच्चाधिकारियों के आदेश पर नोटिस जारी किया गया है। रेंज के 23 बीट में करीब 500 से अधिक परिवारों को 20 फरवरी तक जमीन खाली करने के लिए लीगल नोटिस जारी किया गया है। – मनोज देवराड़ी, रेंज अधिकारी देवाल।