हेमकुंड साहिब के मुख्य पड़ाव घांघरिया में हुए अतिक्रमण के मामले को लेकर उप वन संरक्षक किशन चंद जोशी ने कहा है कि वन विभाग ने अंतिम चरण में अतिक्रमणकारियों को 10 जून से 15 जून तक की मोहलत दी गई है कि वह अपने अपने होटलों को खाली कर दें । 15 जून के बाद हाईकोर्ट के आदेश अनुसार वन विभाग के द्वारा अतिक्रमण को हटाने का कार्य आरंभ किया जा सकता है उन्होंने कहा कि विभाग के द्वारा कई बार ग्रामीणों को अतिक्रमण हटाने को लेकर सूचित किया जा चुका है उन्होंने कहा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर ही 49 अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया था जिसमें घांघरिया का गुरुद्वारा भी शामिल है उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जिलाधिकारी चमोली और पुलिस अधीक्षक चमोली को अतिक्रमण हटाने के दौरान सुरक्षा हेतु पत्र भी भेजा जा चुका है
15 जून के बाद हटाया जा सकता है घांघरिया में अतिक्रमण
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छह साल के बच्चे को ही मिलेगा कक्षा एक में दाखिला।
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देहरादून: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू होने के बाद अब निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा एक में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र छह...