*अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का दून पुलिस ने किया भंडाफोड*

*गिरोह के 03 सदस्यों को गिरफ्तार कर ठगी की 02 घटनाओं का किया अनावरण*

*अभियुक्तों के कब्जे से घटनाओं में ठगी की गई ज्वेलरी व नगदी की बरामद, घटना में प्रयुक्त कार को किया सीज*

*अभियुक्तो द्वारा भोले भाले लोगों को लिफ्ट देकर उन्हें विस्वास में लेते हुए की जाती थी उनसे ठगी*

*लोगों को भरोसा जीतने के लिए अभियुक्तों द्वारा पहाड़ी भाषा में उनसे बातचीत कर उन्हें लिया जाता था अपने विश्वास में*

*कोतवाली ऋषिकेश*

*घटना का विवरण-*

1-दि0 12/09/24 को शिकायतकर्ता श्री खिलानन्द नोटियाल ग्राम सभा अदनी कोट पो0ओ0 रौन्तल तहसील चिन्याली सौड जिला उत्तरकाशी द्वारा कोतवाली ऋषिकेश में तहरीर देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 12/09/2024 की सुबह वह ऋषिकेश बस अड्डे से उतरकाशी जाने वाली रोडवेज बस का इन्तजार कर रहे थे, तभी बस अडे के गेट पर एक करीब 60 वर्षीय बुजुर्ग ने उनसे अपनी अखबार वाली गाड़ी के उत्तरकाशी जाने की बात बतायी तथा उन्हें बस अडडे के पास से उक्त वाहन में बैठा लिया, जिसमें पूर्व से ड्राइवर समेत 3 आदमी बैठे हुए थे। आगे जाने पर उक्त व्यक्तियों ने उन्हें विश्वास में लेते हुए उनके पास रखे 18000/- रुपयों को एक लिफाफे में रखने को कहा तथा उनसे पैसे लेते हुए कुछ देर बाद उन्हें एक लिफाफा वापस दिया और बताया कि उनके सारे पैसे उक्त लिफाफे में रखे है। भद्रकाली के पास उक्त व्यक्तियों द्वारा बहाना बनाकर उन्हें गाड़ी से उतार दिया, थोडी देर जब उन्होंने लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें 18000/- ₹ की जगह खाली कागज भरे थे। तहरीर के आधार पर थाना ऋषिकेश पर मु0अ0स0 472/24 धारा 316(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था ।

2- दि0 12/09/2024 को थाना ऋषिकेश पर शिकायतकर्ता चैतूराम पुत्र श्री कल्लू दास नि0 ग्राम आमोली पट्टी बारजूला कीर्तिनगर गढवाल ने तहरीर देकर अवगत कराया की वह अपनी पत्नी के साथ बस अड्डा ऋषिकेश से कीर्तिनगर अपने घर जाने हेतु गाडी का इन्तजार कर रहे थे, इस दौरान एक गाडी स्वीफ्ट कार उनके पास आई तथा कार चालक द्वारा उन्हें श्रीनगर जाने की बात बताकर अपने साथ चलने को कहा, जिस पर वह अपनी पत्नी के साथ उस गाडी मे बैठ गये। वाहन में कार चालक सहित दो अन्य व्यक्ति पहले से बैठे थे। रास्ते में उक्त व्यक्तियों द्वारा उन्हें विश्वास में लेते हुए उन्हें एक लिफाफा देते हुए उनके पास रखें 43000/- ₹ तथा उनकी पत्नी द्वारा पहनी गई सोने की त्रिमणि माला को उक्त लिफाफे में रखने को कहा तथा थोड़ी दूर जाने के बाद उक्त लिफाफे को उन्हें वापस दे दिया। इसी बीच उनके द्वारा बहाना बनाकर उन्हें रास्ते मे उतार दिया और मौके से भाग गए। उक्त व्यक्तियों के जाने के बाद जब उनके द्वारा लिफाफा खोला गया तो उसमे केवल कागज की गड्डी रखी हुई थी। तहरीर के आधार कोतवाली ऋषिकेश में मु0अ0स0 490/24 धारा 318 (4) BNS पंजीकृत किया गया।

*घटनाओ के अनावरण हेतु पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही*

लगातार हुई ठगी की उक्त घटनाओं की गंभीरता की के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा अभियुक्तो की त्वरित गिरफ्तारी हेतु आवश्यक निर्देश दिए गये, जिस पर कोतवाली ऋषिकेश अलग- अलग टीमे गठित की गयी। गठित टीमो द्वारा अभियुक्तों के संबंध में जानकारी एकत्रित करने हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया तथा घटनास्थलों व आस पास के क्षेत्र के लगभग 100-120 कैमरो को चैक किया गया। घटनाओं के अनावरण हेतु किये जा रहे प्रयासों के दौरान एस0ओ0जी0 की तकनीकी सहायता से दि0 13/09/24 को पुलिस टीम द्वारा खाँण्डगांव अण्डर पास के पास से 03 अभियुक्तो को मय घटना में प्रयुक्त वाहन सं0 UP75N4608 स्विफ्ट के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनसे पास से घटनाओ में ठगी गयी नगदी तथा ज्वैलरी बरामद की गई।

*पूछताछ विवरण*

अभियुक्तो से घटना के संबंध मे पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा भोले भाले लोगो के अपने कार में बैठाने के नाम पर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। घटना के दौरान उनके द्वारा कर में बैठे व्यक्ति को अपने विश्वास में लेते हुए उनके पैसे व सामान एक लिफाफे में रखवा लिया जाता है तथा पहले से ही उनके पास रखे उसी प्रकार के लिफाफे, जिसके अन्दर कागज का टुकडे रखे होते है, उसके साथ चालाकी से लिफाफा बदलकर लोगो को कागज रखा लिफाफा दे दिया जाता है। अभियुजत जगत सिंह बिष्ट द्वारा उत्तराखण्ड की गढवाली भाषा का प्रयोग कर लोगो को अपने विश्वास में लिया जाता है। अभियुक्तो द्वारा ज्यादातर घटनाये बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, मुख्य चौक चौराहों के आसपास ही की जाती है। ठगी से जो पैसा या सोने का सामान प्राप्त होता है उसे अभियुक्त आपस में बांट लेते है।

*नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त*

1-अब्दुल मलिक उर्फ अरमान पुत्र मौहम्मद शकूर निवासी म0न0 C155 जहांगीरपुरी दिल्ली मूल चावडी बाजार गली न0-4 पुरानी दिल्ली उम्र 20 वर्ष ।

2-जगत सिंह बिष्ट पुत्र थान सिंह बिष्ट निवासी ग्राम बासबाडा पो0 सेरा थाना नन्दानगर जनपद चमोली उम्र- 57 वर्ष।

3 -मौहम्मद कासिफ पुत्र मोईनूद्दीन निवासी मोहल्ला बल्ली मरान थाना हौज खास चादनी चौक दिल्ली हाल सिलमपुर चोहस बागर गली न0-3 इंशा अल्लाह मस्जिद थाना सिलमपुर पुरानी दिल्ली उम्र- 32 वर्ष।

*माल बरामदगी*

*अभियुक्त जगत सिंह से*

1- एक सोने का फुल नुमा बड़ा टुकड़ा (मु०अ०स० 490/24 से संबंधित)
2- ₹11000/- नगद (मु०अ०स० 490/24 से संबंधित)
3- ₹1000/- नगद (मु०अ०स० 472/24 से संबंधित)

*अभियुक्त कासिफ से*

1- सोने के दो फुल नुमा टुकड़े (मु०अ०स० 490/24 से संबंधित

2- ₹11000/- नगद (मु०अ०स० 490/24 से संबंधित)
3- ₹1000/- नगद (मु०अ०स० 472/24 से संबंधित)

*अब्दुल मलिक उर्फ अरमान से*

1- एक सोने के दो फुल नुमा टुकड़े (मु०अ०स० 490/24 से संबंधित)*
2- ₹11000/- नगद (मु०अ०स० 490/24 से संबंधित)

*आपराधिक इतिहास*

*1- मोहम्मद कासिफ*

1- मु0अ0स0 225/16 धारा 420/ 411/ 418 भादवि थाना डोईवाला देहरादून

*अभियुक्त जगत सिंह*

1- मु0अ0स0 133/16 धारा 420 भादवि थाना रायवाला देहरादून ।

2- मु0अ0स0 279/16 धारा 406/420/467/411 भादवि थाना नेहरू कॉलोनी।

*अन्य जनपदों एवं बाहरी राज्यो से भी अभियुक्तो के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।*

*पुलिस टीम*
1- प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र सिंह खोलिया
2- उ0नि0 चिन्तामणी मैठाणी
3- उ0नि0 नवीन डंवगवाल
4- कानि0 दिनेश महर
5- कानि0 शीशपाल
6- हे0कानि0 कमल जोशी (SOG)
7- कानि0 नवनीत नेगी (SOG)
8- कानि0 मनोज (SOG)