राजस्व उ0नि0 मन्जू ने कोतवाली में तहरीर दी। जिसमे बताया की अभियुक्त फिरोज खान पुत्र सलीम खान निवासी जौलीग्रान्ट द्वारा तथ्यो को छिपाकर तथा मूल अभिलेखो से छेडछाड व कूटरचना कर फर्जी तरीके से स्थाई निवास प्रमाण को तहसील डोईवाला से प्राप्त किया गया था। प्रमाण पत्र का फर्जी होना सज्ञांन मे आने पर स्थाई निवास प्रमाण पत्र को तहसील डोईवाला द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

अभियुक्त फिरोज खान द्वारा प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से धोखाघडी कर कूटरचित रूप से अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही होनी चाहिए। कोतवाल विनोद गुसाईं ने बताया की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।