कृषि सम्बन्धी क्रिया-कलापों के प्रयोजनार्थ कृषकों द्वारा लिए गए रू0 5.00 लाख तक के ऋणों हेतु निष्पादित बन्धक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न लिए जाने विषयक ।
शासन की अधिसूचना सं0 91 दिनांकः 12.04.2017 के माध्यम से दिनांकः 31.03.2022 तक (पांच वर्ष की अवधि तक) के कृषि सम्बन्धी क्रिया-कलापों के प्रयोजनार्थ लिए गए ऋणों हेतु निष्पादित बन्धक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी अवधि वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। इस सम्बन्ध में मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा संख्या-669/2023 ₹5 लाख तक के किसान लोन पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट पहले की तरह जारी रहेगी’ की गई है।
2. वर्तमान में राज्य के किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मा० मंत्रिमण्डल द्वारा कृषि सम्बन्धी क्रिया-कलापों के प्रयोजनार्थ कृषकों द्वारा लिए गए रू0 5.00 लाख तक के ऋणों हेतु निष्पादित बन्धक विलेखों पर भविष्य में स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न लिए जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है।