निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल, नहीं वसूल सकेंगे मनमानी फीस, किताबो और ड्रेस के लिए भी निर्देश

प्रदेश के समस्त निजी स्कूल अब मनमानी फीस नहीं लेंगे। साथ ही अभिभावकों को किसी खास दुकान से स्कूल ड्रेस या किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं।

देहरादून में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की निजी स्कूलों के प्रबंधकों के साथ बैठक हुई। जिसमें निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने कहा कि अभिभावकों की शिकायत रहती है कि स्कूल संचालक मनमर्जी से हर वर्ष फीस में बढ़ोत्तरी करते हैं। इसका उन्हें कोई वास्तविक कारण नहीं बताया जाता है।

इतना ही नहीं अधिकांश निजी स्कूल अभिभावकों को किताबें और स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए एक खास दुकान में भेजते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में मुख्य शिक्षा अधिकारी नियमों का पालन करवा रहे हैं। बताया कि निजी स्कूलों को प्रत्येक शिक्षा सत्र में फॉर्म भरने से पहले अपने ब्रॉशर में फीस की विस्तृत जानकारी देनी होगी।

यदि स्कूल अपनी फीस में बढ़ोत्तरी करता है तो उसे कारण सहित इसकी जानकारी देनी होगी और नोटिस बोर्ड पर भी इसे चस्पा करना होगा। प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया जाएगा।