Home उत्तराखण्ड जोशीमठ भू धसाव मामले में सीएम ने किये दो बडे निर्देश जारी

जोशीमठ भू धसाव मामले में सीएम ने किये दो बडे निर्देश जारी

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जोशीमठ क्षेत्रान्तर्गत हो रहे लगातार भू-धसांव को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-33 एवं 34 के अन्तर्गत जोशीमठ क्षेत्रान्तर्गत भू- धसांव से प्रभावित परिवारों के भवन / होटल एवं अन्य संरचनाओं के तत्काल तकनीकी आंकलन किये जाने हेतु पी0आई0यू0, डिवीजन, लो०नि०वि० श्री बद्रीनाथ धाम के समस्त तकनीकी कर्मचारियों, जो श्री बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान में तकनीकी आंकलन का कार्य देख रहे हैं, को अग्रिम आदेशों तक उक्त कार्य हेतु अधिगृहीत किया जाता है।

वर्तमान समय में नगर पालिका परिषद जोशीमठ क्षेत्रान्तर्गत लगातार भू- धसांव हो रहा है, जिस कारण स्थानीय निवासियों के भवन / होटल एवं अन्य संरचनाओं में दरारें पड़ गयी है। उक्त भवन / होटल एवं अन्य संरचनाओं के मूल्यांकन हेतु तकनीकी जाँच किया जाना नितांत आवश्यक हो गया है, ताकि प्रभावित परिवारों के भवनों की क्षति के आंकलन की गणना की जा सके।

एन०डी०आर०एफ० के एक दल की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में ।

अवगत कराना है कि जनपद की तहसील जोशीमठ के नगर पालिका जोशीमठ क्षेत्रान्तर्गत विगत दिनों से निरन्तर भूधसाव हो रहा है, जिस कारण 500 से अधिक भवनों पर दरारें दृष्टिगत हुई है। आम जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत वर्तमान तक 38 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जा चुका है. तथा भूधंसाव निरन्तर बढ रहा है उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 05.01.2023 को आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्देश दिये गये कि आकस्मिकता के दृष्टिगत स्थान जोशीमठ में एक एन०डी०आर०एफ० के दल की तैनाती की जानी नितान्त आवश्यक होगी, ताकि सम्भावित घटना के घटित होने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य किया जा सके।

 

 

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