पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष-पति समेत 5 पर केस, उत्तराखंड में जमीन बेचने के नाम पर फर्जीवाड़ा
जमीन का एग्रीमेंट 23 दिसंबर 2022 को करवाने के साथ एक करोड़ रुपए उनके खाते में जमा कर दिए गए। पीड़ित ने तहरीर में बताया कि बाद में उन्हें पता लगा कि जमीन पर लोन
उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, उनके पति समेत पांच के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धोखाधड़ी कर जमीन बेचने और उसका बैनामा न करने के आरोप में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके पति समेत पांच लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
आरोप है कि ढाई करोड़ लेने के बाद भी जमीन का बैनामा नहीं किया गया। पुलिस केस दर्ज कर मामले में जुट गई है। रुड़की निवासी संजय कुमार ने तहरीर देकर बताया कि कलियर थाना क्षेत्र के बेडपुर में एक 21 बीघा जमीन का सौदा तीन करोड़ रुपये में योगेन्द्र कुमार सिंह व कमलेन्द्र सिंह पुत्रगण किशनचन्द व बृजरानी (पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष) पत्नी किशन चंद्र समस्त निवासीगण 56 नंद विहार कॉलोनी से चंद्रपाल के माध्यम से तय हुआ था।
उन्होंने जमीन का एग्रीमेंट 23 दिसंबर 2022 को करवाने के साथ एक करोड़ रुपए उनके खाते में जमा कर दिए गए। पीड़ित ने तहरीर में बताया कि बाद में उन्हें पता लगा कि जमीन पर लोन लिया हुआ है जो कि एग्रीमेंट के समय जमीन बेचने वालों ने नहीं बताया। उन्होंने मामले की जानकारी ली तो जमीन बेचने वाले लोगों ने बात कबूल ली।
इसके बाद आरोपियों ने उन्हें एक करोड़ पचास लाख रुपये यूनियन बैंक शाखा देहरादून को जमा करवाने की बात कही। कहा कि ये रकम शेष रकम से कट जाएगी। पीड़ित के अनुसार उन्होंने 30 मार्च 2023 को रकम बैंक में जमा करवा दी। इसके बाद जब बैनामे के लिए कहा तो आरोपी आनाकानी करने लगे। साथ ही उन्हें बैनामे के लिए 23 दिसंबर 2026 की तिथि दे दी।
एसएसआई अशोक सिरसवाल ने बताया कि संजय कुमार निवासी रुड़की की तहरीर पर योगेंद्र कुमार, कमलेंद्र सिंह, किशन चन्द्र और बृजरानी, हर्षिता, चंद्रपाल के खिलाफ धोखाधड़ी कर गाली गलौज समेत सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।