मण्डलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी तथा अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल व जनपदों से प्राप्त आवेदनों के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-18 (3) एवं (5) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निम्नांकित प्रवक्ताओं का उनके नाम के सम्मुख कॉलम-05 में अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर पारस्परिक स्थानान्तरण किया जाता है।
शिक्षा विभाग में हुए यहां शिक्षकों के बंपर ट्रांसफर
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छह साल के बच्चे को ही मिलेगा कक्षा एक में दाखिला।
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देहरादून: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) लागू होने के बाद अब निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा एक में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र छह...