विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/ शिक्षकों व कार्मिकों, जिन्हें विभिन्न स्तरों जैसे महानिदेशालय, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय,

अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय, बोर्ड कार्यालय, मण्डलीय/जनपदीय/विकास खण्ड स्तरीय कार्यालयों से मूल कार्यालय से अन्यत्र कार्ययोजित/सम्बद्ध किये गये हैं, का सम्बद्धीकरण/कार्ययोजित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है।
महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं।