उत्तराखंड में ऐतिहासक फैसला, बलात्कारी को फांसी की सजा।

दो मासूम बच्चियों की हुई थी हत्या, एक का बलात्कार।

बाल के DNA के आधार पर ऋषिकेश पुलिस ने किया था मामले का खुलासा

15-6-2017 को कोतवाली ऋषिकेश मैं शिकायतकर्ता श्रीमती सीता श्रेष्ठ पत्नी श्री सूरत श्रेष्ठ निवासी किराएदार अमरजीत सिंह पंजाब एंड सिंध बैंक के पास श्यामपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मेरी दो नाबालिग लड़कियों की हत्या कर दी गई है जिनकी उम्र क्रमशः 13 वर्ष व 4 वर्ष थी ।
निरीक्षक शप्रवीण सिंह कोश्यारी को उक्त मामले के सफल निस्तारण हेतु निस्तारण के लिए आदेशित किया गया जिस पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा जांच के दौरान घटनास्थल को देखकर मौके पर मिले साक्ष्यों के के आधार पर मौके से अभियुक्त
1- सरदार *परवान सिंह*
पुत्र श्री सरदार छोटे सिंह
निवासी समीर पुर थाना नजीबाबाद बिजनौर
हाल- सेवक गुरुद्वारा कलीधर सभा के पास श्यामपुर ऋषिकेश ।
को गिरफ्तार किया गया
जिससे पूछताछ करने पर अभियुक्त परवान सिंह के द्वारा तो अपने अपराध को स्वीकार कर लिया गया!
अग्रिम विवेचक प्रवीण सिंह कोश्यारी ने पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 02/09/17 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया आरोपपत्र में कुल 14 गवाह रखे गए थे
उक्त मुकदमे मे जांचकर्ता द्वारा समय-समय पर उक्त केस की पैरवी करते हुए समस्त साक्षियों की साक्ष्य करवाकर गवाही कराई गई जिसपर पोक्सो अधिनियम न्यायालय द्वारा आज दिनांक 23/08/2018 को अभियुक्त परवान सिंह को उक्त मामले में *सजा-ए-मौत*. ( *फांसी* ) की सज़ा सुनाई गई।

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