नैनीताल। महानगर के फुटपाथ से अतिक्रमण हटाए जाने के मामले में व्यापार मंडल द्वारा जारी याचिका में हाईकोर्ट ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। व्यापारियों की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि वह खुद ही अपने पक्के निर्माण ढहा लेंगे, लेकिन इसके लिए मोहलत की जरूरत होगी। ऐसे में कोर्ट ने व्यापारियों की ओर सरकारी वकील द्वारा दी गई दलील को सुना और चार हफ्ते का समय दे दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि नगर निगम अतिक्रमण हटा सकती है। अलबत्ता व्यापार मंडल से 27 को शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना नोटिस पर जिलाधिकारी डा. नीरज खैरवाल व नगर आयुक्त जयभारत सिंह भी आज कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। खैर, कोर्ट से मिली मोहलत के बाद व्यापारियों ने बड़ी राहत की सांस ली है। बुधवार को हाईकोर्ट में व्यापार मंडल की याचिका पर सुनवाई हुई। व्यापार मंडल की याचिका में व्यापारियों के सरकारी अधिवक्ता ने स्टे आदेश देने की मांग न्यायालय से की। सरकारी वकील ने दलील रखी कि बाजार में बड़े पैमाने पर पक्के अतिक्रमण है। जिन्हें ढहाने पर खासा नुकसान होगा। अगर व्यापारियों को मोहलत दी जाए तो वह खुद ही अपने कच्चे पक्के अतिक्रमण हटा लेंगे। ऐसे में कोर्ट ने फैसला सुनते हुए व्यापारियों को चार हफ्ते की मोहलत दे दी। न्यायालय में जनहित याचिका कर्ता प्रतिज्ञा द ओथ फाउंडेशन के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं।
कोर्ट से मिली मोहलत के बाद व्यापारियों ने बड़ी राहत की सांस
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छह साल के बच्चे को ही मिलेगा कक्षा एक में दाखिला।
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