गृह मंत्रायल, भारत सरकार के आदेशों के अनुपालन में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिले के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों को खोले जाने के संबध में दिशा निर्देश जारी किए है।
जनपद अन्तर्गत नगर पालिका एवं नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत Neighbourhood shop (पडोस की दुकाने), Standalone shop (अकेली दुकानें) एवं आवासीय परिसर में स्थापित दुकानें अधिकतम 50 प्रतिशत कार्मिकों के साथ प्रातः 7ः00 बजे से सांय 6ः00 बजे तक खुल सकेंगी।
नगर पालिका एव ंनगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत बाजार क्षेत्र में अवस्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही पूर्व की भांति संशोधित समय प्रातः 7ः00 बजे से सांय 6ः00 बजे तक खुल सकेंगी। बाजारीय परिसर की अन्य दुकानें, मार्केट काॅम्पलेक्स में अवस्थित दुकानें, रेस्टोरेंट एवं मल्टी ब्रांड तथा सिंगल ब्राण्ड दुकानें नही खुल सकेंगी।
जनपद अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें अधिकतम 50 प्रतिशत कार्मिकों के साथ प्रातः 7ः00 बजे से सांय 6ः00 बजे तक खुल सकेंगी।
जनपद के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हेयर सैलून, पार्लर, नाई की दुकानें, रेस्टोरेन्ट तथा शराब की दुकानें नही खुल सकेंगी।
दुकानों को खोलने की अवधि में सैनिटाइजेशन, स्वच्छता एवं सामाजिक दूरी को बनाए रखने का दायित्व संबधित दुकानदार का होगा व उल्लंघन पाए जाने पर संबधित के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
उक्त आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारतीय दण्ड संहिता व अन्य सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।