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आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीबीआई-ईडी जांच संबंधी आदेश को दी चुनौती, 17 अगस्त को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ 17 अगस्त को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करेगी।

राहुल गांधी ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की शिकायत के आधार पर शुरू हुई कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में अधिक संपत्ति है।

हाईकोर्ट ने दिए थे जांच के निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच से संबंधित निर्देश दिए थे। राहुल गांधी ने इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित कार्यवाही को दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग भी अलग से की है।

सीबीआई के हलफनामे पर हाईकोर्ट ने जताई थी आपत्ति

मामले में 20 जुलाई को सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल हलफनामे को पर्याप्त नहीं माना था। कोर्ट ने एजेंसी को जांच की मौजूदा स्थिति स्पष्ट करते हुए नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था।

वहीं, हाईकोर्ट ने कहा था कि ईडी की ओर से आवश्यक कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि जांच के दौरान कोई ऐसी जानकारी सामने आती है, जिसके आधार पर कानूनी कार्रवाई आवश्यक हो, तो ईडी नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।

20 अगस्त को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 अगस्त को सूचीबद्ध किया है। इस बीच राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किए जाने के बाद मामले की सुनवाई अब शीर्ष अदालत में भी होगी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ 17 अगस्त को याचिका पर सुनवाई करेगी।

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