स्थान-खटीमा
रिपोर्ट-दीपक भारद्वाज
उधम सिंह नगर जनपद के सीमात क्षेत्र खटीमा को सरकार द्वारा विगत वर्ष विकास प्राधिकरण घोषित कर दिया था। जिसके चलते अब खटीमा में किसी भी निर्माण कार्य को कराने से पहले विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराकर उसकी अनुमति लेना अनिवार्य हो गया है। खटीमा मुख्य बाजार में एक पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर उस पर नया निर्माण करने की सूचना पर तहसीलदार खटीमा यूसुफ अली ने पर पहुंचकर निर्माण रुकवाया।
वही तहसीलदार ने मीडिया को बताया खटीमा क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। इसलिए कोई भी निर्माण कराने से पहले विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करवा कर अनुमति लेना अनिवार्य है। उक्त बिल्डिंग बिना विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराए बनाई जा रही थी जिस पर उन्होंने बिल्डिंग का निर्माण रुकवा दिया है और बिल्डिंग स्वामी को विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करा कर कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं।