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धामी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फैसला: दो संस्थानों का विलय, अतिरिक्त प्रभार वाले निदेशक की नियुक्ति रद्द

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सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई0 के प्राविधानों के तहत सम्यक् विचारोपरान्त सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वायत्तशासी संस्था उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू-सर्क) का स्वायत्तशासी संस्था उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू-कॉस्ट) में निम्नांकित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन समामेलन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त विलय से यू-सर्क के रिक्त पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

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