क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रा०२०द० अधिकारी अगस्त्यमुनि एवं सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञानित तथा प्रकरण पर जानकारी प्राप्ति के क्रम में गौरीकुण्ड गैट, सैक्टर मजिस्ट्रेट गौरीकुण्ड, के अधीनस्थ तैनात पी०आर०डी० संजय नेगी. पुत्र श्री कुन्दन सिंह, निवासी-भणज, अगस्त्यमुनि के द्वारा गौरीकुण्ड में बडा गेट से घोडा/खच्चर को आगे भेजे जाने हेतु हॉकर/संचालकों से अवैध धनराशि वसूल की जा रही थी, उक्त से संबन्धित वीडियो जनपद के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉमर्स पर भी वायरल हो रहा हैं। वर्दीधारी पी०आर०डी० संजय नेगी, के उक्त अमर्यादित एवं अनुशासनहीन कृत्य से विभाग एवं जनपद प्रशासन की छवि धुमिल हुई हैं।

प्रकरण के संज्ञानोपरान्त तत्काल रुप में पी०आर०डी० संजय नेगी, पुत्र श्री कुन्दन सिंह, निवासी-भणज, अगस्त्यमुनि के विरुद्ध उक्त के क्रम में कोतवाली सोनप्रयाग अंतर्गत दिनांक 30-08-2024 को अभियोग पंजीकृत कराया गया हैं। पी०आर०डी० संजय नेगी, द्वारा प्रयुक्त की गयी उक्त अमर्यादित आचरण शैली के प्रतिफलस्वरुप अनुशासनात्मक

कार्यवाही अंतर्गत उत्तराखण्ड शासन युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग संख्या-102/VI-4/2024-61(03) 2023 देहरादून दिनांक 20 मई 2024 को निर्गत अधिसूचना अंतर्गत गठित उत्तराखण्ड प्रान्तीय रक्षक एवं विकास दल नियमावली 2024 के आलोक में उपरोक्त नियमावली के धारा संख्या-10 (2) में निहित शक्तियों / प्राविधानानुसार पी०आर०डी० संजय नेगी, पुत्र श्री कुन्दन सिंह, निवासी-भणज, अगस्त्यमुनि को आज दिनांक 30-08-2024 को प्रान्तीय रक्षक दल रुद्रप्रयाग से तत्काल प्रभाव निलम्वित किया जाता हैं।