न्यायालय ने किया जिला बदर
थानाध्यक्ष गैरसैंण की रिपोर्ट के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त को किया गया 6 माह हेतु जिला बदर]*
*[अभियुक्त द्वारा जिले की सीमा के अंदर प्रवेश करने पर किया जाएगा पुन: गिरफ्तार

अपने गांव एवं क्षेत्र में लगातार शराब पीकर उपद्रव मचाने,स्थानीय जनता को डरा धमका कर उनके साथ मारपीट गाली-गलौज करने एवं स्थानीय पुलिस द्वारा कई बार मुकदमे एवं पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान करने पर भी अभियुक्त खीम सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह निवासी ग्राम तैली धार, माईथान, तहसील गैरसैंण, जनपद चमोली के व्यवहार एवं बर्ताव में कोई परिवर्तन नहीं आया। उक्त व्यक्ति के व्यवहार एवं बर्ताव से आम जनता के मन में लगातार भय व्याप्त होने के कारण थाना अध्यक्ष गैरसैंण श्री रविंद्र सिंह नेगी द्वारा दिनांक 05/05/2018 को उक्त व्यक्ति के विरुद्ध गुंडा एक्ट के अंतर्गत माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चमोली को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी।
माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चमोली द्वारा कई बार सम्मन, जमानती वारंट एवं गैर जमानती वारंट जारी करने के उपरांत भी अभियुक्त खेम सिंह माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था एवं अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था।
पुलिस अधीक्षक चमोली श्री यशवंत सिंह महोदय द्वारा उक्त अभियुक्त की अतिशीघ्र गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष गैरसैंण को निर्देशित किया गया था। थानाध्यक्ष गैरसैंण द्वारा कल दिनांक 06/02/2019 को उक्त अभियुक्त खीम सिंह को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट चमोली के समक्ष पेश किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त खीम सिंह उपरोक्त को गुंडा घोषित करते हुए 6 माह हेतु जिला बदर होने के आदेश पारित किए गए हैं, थानाध्यक्ष गैरसैंण द्वारा कल ही उक्त अभियुक्त को जनपद चमोली की सीमा से बाहर भेजा गया है। यदि उक्त अभियुक्त जिला बदर के आदेश पारित होने के दिनांक से छह माह के अंदर जनपद सीमा में प्रवेश करता है तो उक्त अभियुक्त को पुनः गिरफ्तार किया जाएगा।

 

 

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