देहरादून। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत के हालिया निर्देशों के क्रम में ड्रग कंट्रोलर ताजवर सिंह की ओर से केमिस्ट आदि को ताजा निर्देश जारी किए गए हैं।

कहा गया है कि जैसा कि आपको विदित है कि औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम 65 (2) के अन्तर्गत मेडिकल स्टोर / फार्मेसी पर औषधियों का वितरण पंजीकृत फार्मेसिस्ट की देखरेख में किया जाना प्रावधानित है।
जबकि प्रायः यह देखने में आया है कि राज्यान्तर्गत अधिकांश फुटकर औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों द्वारा औषधियों का वितरण पंजीकृत फार्मासिस्ट की देखरेख में नहीं किया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में विभाग द्वारा प्रवर्तन कार्यों के दौरान कार्यवाही करते हुए चेतावनी भी जारी की गयी है, बावजूद इसके अनुपालन सुनश्चित नहीं किया जा रहा है।

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