देहरादून:

वनन्तरा रिजॉर्ट प्रकरण में आरोपितों का नारको टेस्ट करवाने के मामले में कोर्ट पांच जनवरी को अपना फैसला सुनाएगी। मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ता कोर्ट में पेश हुए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि जब एसआईटी इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है तो अब नारको टेस्ट करवाने का कोई औचित्य नहीं बनता। वहीं एसआईटी यह भी स्पष्ट नहीं कर पाई है कि आरोपितों का नारको टेस्ट होना यह पालीग्राफी। दूसरी ओर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि मृतक युवती ने व्हाट्सएप चैटिंग में वीआईपी का जिक्र किया था जिसके बारे में आरोपित बता नहीं पाए हैं। ऐसे में आरोपों का नारको टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है ताकि पता लग सकेगी उस दिन रिजॉर्ट में कौन वीआईपी आने वाला था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला 5 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। इस बीच कोर्ट आरोपितों से भी उनका पक्ष भी जान सकती है।

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