नई दिल्ली :- दिल्ली में अब घरों में खड़े 15 साल पुराने वाहनों को सरकार जब्त करके सीधे कबाड़ (स्क्रैप) कराएगी। पहले चरण में सिर्फ डीजल वाहनों पर कार्रवाई होगी। उसके बाद पेट्रोल और दुपहिया वाहनों पर यह अभियान आगे बढ़ाया जाएगा। परिवहन विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। कबाड़ कराने के बाद जो पैसा मिलेगा उससे टो शुल्क काटकर बाकी पैसा वाहन मालिक को दे दिया जाएगा।

पहले चरण में 1.5 लाख वाहन दायरे में : पहले चरण में डीजल के 15 साल पुराने 1.5 लाख वाहन इस अभियान के दायरे में आएंगे। वाहनों को कबाड़ करने के लिए परिवहन विभाग ने सात कंपनियों को भी चिन्हित कर लिया है। परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून (एनजीटी) के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन नहीं चल सकते है। पहले चरण में 10 से 15 साल के बीच के डीजल वाहनों को छूट रहेगी। इसके बाद इन्हें भी कबाड़ किया जाएगा।

पुराने पेट्रोल वाहन 38 लाख : दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की संख्या 38 लाख से अधिक है, जबकि 15 साल पुराने डीजल वाहनों की संख्या 1.5 लाख है। इसके अलावा 10 से 15 साल पुराने डीजल वाहनों की संख्या 7700 है जिसे दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं है। इस संबंध में परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक हमारा मकसद लोगों को डराना नहीं है बल्कि उन्हें जागरूक करना है, जिससे लोग खुद ऐसे वाहनों को कबाड़ कराने के लिए आगे आएं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here