कोतवाली रूद्रपुर पर पंजीकृत प्र०सू०रि०सं०-409/2024 धारा 64(2), 75(1) (III), 351 (3) भारतीय न्याय संहिता (BNS) व 5/6 पोक्सो अधिनियम, जो नाबालिग पीडिताओ को मोबाईल से गन्दी गन्दी वीडियो दिखाने छेडछाड करने तथा नाबालिग पीडिताओं पर गुरुत्तर लैंगिक हमला करने सम्बन्धित प्रकरण है, जिसमे अभियुक्त शब्बीर अहमद पुत्र बशीर अहमद निवासी ग्राम डांग थाना जहानाबाद जिला पीलीभीत उ०प्र० को गिरफ्तार कर उप कारागार हल्द्वानी भेजा जा चुका है। घटना को लेकर पीडिताओ के परिजनो एंव स्थानीय आम जन मानस द्वारा महिलाओं की असुरक्षा की चिन्ता जाहिर की गयी है।
उक्त संबंध में महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के दृष्टिगत घटना की गहनता से जाँच किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः अग्रिम विवेचना एवं तकनीकी / भौतिक व अन्य ठोस साक्ष्य संकलित करने हेतु निम्नानुसार एस०आई०टी० का गठन किया जाता है।