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ट्रैकिंग क्षेत्र में ट्रैकरों का पंजीकरण अनिवार्य होगा, सरकार की ये तैयारी ₹163.15

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मुख्य सचिव राधा रतुडी की अध्यक्षता में उच्च हिमालयी क्षेत्र में टै्रकिंग को नियंत्रित किये जाने हेतु राज्य आपदा प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) के सम्बन्ध में वीसी के माध्यम से बैठक की गई। कैम्प कार्यालय हल्द्वानी से आयुक्त दीपक रावत ने वीसी में प्रतिभाग किया।

मुख्य सचिव ने कहा कि ट्रैकिंग क्षेत्र में ट्रैकरों का पंजीकरण अनिवार्य होना चाहिए, ट्रैकिंग संस्था के सदस्यों को नियमित रूप से प्रशिक्षण देने के साथ ही ट्रैकरों के पास जीपीएस सिस्टम, मेडिकल परीक्षण, उपकरण आदि भी होने आवश्यक है साथ ही पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना भी आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में ट्रैकरों का पूर्ण डाटा उपलब्ध नही हैं। उन्होंने कहा कि जो एसओपी बनाई जा रही है सभी के सुझाव लिये जाएं।
आयुक्त दीपक रावत ने कुमाऊं मण्डल के ट्रैकरों, ट्रेवल्स एजेंसियों से कहा वे एसओपी के सम्बन्ध में अपने सुझाव आयुक्त कार्यालय हल्द्वानी अथवा नैनीताल मे दे सकते हैं या आयुक्त मेल आईडी में भी सुझाव दे सकते हैं।