उत्तराखंड : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत केंद्र सरकार ने गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत सफेद कर धारकों को 5 साल के लिए मुफ्त में राशन देने की घोषणा की है। अगर आपके पास भी सफेद राशन कार्ड धारक है और आप सरकार की तरफ से मिलने वाले मुफ्त राशन योजना का फायदा उठा रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है।
आपको राशन कार्ड से जुड़े नियमों के बारे में जरूर पता होना चाहिए।केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना काल से ही करोड़ों राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन की सुविधा दी जा रही है।पिछले दिनों सरकार की तरफ से ‘फ्री राशन योजना’ को दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ाया गया था अब मोदी सरकार ने फिर से इस योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है सरकार की तरफ से पिछले दिनों कार्ड धारकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब और कल्याण योजना अंतर्गत पात्र नहीं है तो आप अपना राशन कार्ड आज ही वापस करें।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत बनाए गए सफेद राशनकार्ड का इस्तेमाल कर रहे अपात्रों को जिला आपूर्ति विभाग कार्ड सरेंडर करने का एक मौका देने जा रहा है। इसके बाद भी जो अपात्र राशनकार्ड सरेंडर नहीं करेंगे, उनका कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा साथी आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत बनाए गए सफेद राशनकार्ड का इस्तेमाल कर रहे अपात्रों को जिला आपूर्ति विभाग कार्ड सरेंडर करने का एक मौका देने जा रहा है।इसके बाद भी जो अपात्र राशनकार्ड सरेंडर नहीं करेंगे, उनका कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा साथी आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।सफ़ेद राशन कार्ड ऐसे परिवारों को प्रदान किया जाता है। जो गरीबी रेखा के ऊपर अपना जीवन यापन अर्थात सफ़ेद राशन कार्ड उन लोगो को दिया जाता है। जो एपीएल श्रेणी Above Poverty Line में आते है। जिनका वार्षिक आय 100000 रूपये से ऊपर होता है। उन परिवारों को सफ़ेद राशन कार्ड दिया जाता है
जाने क्या है नियम.
अगर आपने राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया तो सत्यापन के बाद खाद्य विभाग की टीम आपका राशन कार्ड रद्द कर सकती है। इतना ही नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।खाद्य विभाग के अनुसार यदि किसी सफेद राशन कार्ड धारक के पास खुद की आमदनी से लिया गया 100 वर्ग मीटर का प्लाट / फ्लैट या मकान है तो वह मुफ्त राशन योजना के लिए अपात्र है।इसके अलावा यदि किसी के पास पहिया गाड़ी / कार / ट्रैक्टर, शस्त्र लाइसेंस, गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख सालाना से ज्यादा की सालाना आमदनी है तो ऐसे लोगों को राशन कार्ड तहसील या डीएसओ ऑफिस में सरेंडर करना होगा