Home उत्तराखण्ड रिश्वतखोर इंजीनियर को तीन वर्ष कैद।

रिश्वतखोर इंजीनियर को तीन वर्ष कैद।

44
0
SHARE

देहरादून:

 विशेष न्यायालय, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजली नौलियाल की अदालत ने लोकायुक्त कार्यालय के अधिकारी को रिश्वत देने के आरोपित कनिष्ठ अभियंता को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। विसिलेंस टीम ने नरेंद्रनगर टिहरी गढ़वाल में निर्माण कार्य में भारी अनियमितताओं की जांच को अपने पक्ष में करवाने की एवज में आरोपित कनिष्ठ अभियंता जयप्रकाश सिंह लोकायुक्त कार्यालय के अधिकारी मान सिंह रावत को 50 हजार रुपये रिश्वत देते हुए 19 मार्च 2012 को गिरफ्तार किया था।